नई दिल्ली: गैर-सरकारी संगठनों में आने वाले पैसे की निगरानी को लेकर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से गैर सरकारी संगठनों को मिलने वाले पैसे पर पॉलिसी की जानकारी मांगी है । कोर्ट ने केंद्र को नियामक ढांचे नीतिगत ढांचे के बारे में सूचित करने को कहा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के खिलाफ एमएल शर्मा की एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें उनके ट्रस्ट में वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए सीबीआई को निर्देश देने की मांग की गई है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इन आरोपों में नहीं जाना चाहिए लेकिन यह अनिवार्य रूप से एनजीओ में आने वाले पैसे के बारे में है। केंद्र नियामक ढांचे नीतिगत ढांचे के बारे में सूचित करे। सुप्रीम कोर्ट चार हफ्ते बाद मामले की सुनवाई करेगा।






