दिल्ली में पत्नी की हत्या के बाद पति ने की आत्महत्या, तीन साल की बेटी को मां के घर छोड़कर खाया सल्फास

दिल्ली में पत्नी की हत्या के बाद पति ने की आत्महत्या, तीन साल की बेटी को मां के घर छोड़कर खाया सल्फास

नई दिल्ली, 4 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली के रणहोला थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद आत्महत्या कर ली। घटना के बाद दंपति की तीन वर्षीय बेटी सुरक्षित मिली है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार, 2 जुलाई को डीडी नंबर 119ए के माध्यम से सूचना मिली कि तिलंगपुर कोटला गांव में एक महिला पर उसके पति ने जानलेवा हमला किया है। सूचना मिलते ही रणहोला थाना पुलिस मौके पर पहुंची। वहां एक किराये के मकान के ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाली महिला निशा (23-24 वर्ष) गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिली। उसके सिर पर गहरी चोट थी और कमरे में काफी खून फैला हुआ था।

प्रारंभिक जांच में पता चला कि निशा की शादी करीब चार-पांच वर्ष पहले विनय (28) से हुई थी। दोनों अपनी लगभग तीन साल की बेटी के साथ पिछले छह-सात महीनों से तिलंगपुर कोटला में किराये पर रह रहे थे। विनय उत्तम नगर स्थित एक निजी कंपनी में काम करता था।

जांच के दौरान सामने आया कि विनय ने कथित तौर पर एक्साइड बैटरी से निशा के सिर पर कई वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। इसके बाद उसने सल्फास की गोलियां खा लीं। पुलिस के मुताबिक, वारदात के बाद वह अपनी तीन वर्षीय बेटी को लेकर करीब 150 गज दूर कोटला विहार फेज-1 स्थित अपनी मां के किराये के मकान पर पहुंचा।

वहीं उसने अपनी बहन प्रिया को फोन कर बताया कि उसने शाम करीब छह बजे अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। उसने दावा किया कि पत्नी किसी से फोन पर बात कर रही थी, जिससे उसे शक हुआ और उसने यह कदम उठाया। उसने यह भी बताया कि वह स्वयं भी सल्फास की गोलियां खा चुका है और बहन से निशा की स्थिति देखने के लिए कहा।

प्रिया जब निशा के कमरे पर पहुंची तो उसे खून से लथपथ हालत में पाया। घबराकर उसने शोर मचाया, जिसके बाद पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी।

पुलिस दोनों को तत्काल संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल, मंगोलपुरी लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने निशा को अस्पताल पहुंचने से पहले मृत घोषित कर दिया। वहीं विनय की भी उपचार के दौरान मौत हो गई।

पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। मामले में रणहोला थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) के तहत एफआईआर संख्या 435/2026 दर्ज की गई है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है और घटना के पीछे की परिस्थितियों और पारिवारिक विवाद के कारणों का भी पता लगाया जा रहा है।

--आईएएनएस

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