ट्विशा केस: पिता नवनीधि शर्मा ने कहा- गिरिबाला और समर्थ ने वॉयस सैंपल देने से किया इनकार

ट्विशा केस: पिता नवनीधि शर्मा ने कहा- गिरिबाला और समर्थ ने वॉयस सैंपल देने से किया इनकार

भोपाल, 14 जुलाई (आईएएनएस)। भोपाल जिला अदालत ने एक्ट्रेस-मॉडल ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में गिरिबाला और समर्थ की न्यायिक हिरासत 28 जुलाई तक बढ़ा दी है।

दूसरी ओर, ट्विशा शर्मा के पिता नवनीधि शर्मा ने कहा कि हमें गर्व है कि सीबीआई देश की प्रमुख जांच एजेंसी है, और हमें पूरा भरोसा है कि वह सच का पता लगाएगी।

उन्होंने कहा कि सीबीआई ने मंगलवार को कोर्ट को बताया कि गिरिबाला और समर्थ अपनी आवाज के सैंपल नहीं दे रहे थे। इससे पहले कोर्ट की पिछली कार्यवाही के दौरान वे सहयोग करने और अपनी आवाज के सैंपल देने के लिए सहमत हुए थे। हालांकि, बाद में उन्होंने अपनी आवाज के सैंपल देने से इनकार कर दिया, इसलिए सीबीआई ने फिर से कोर्ट में एक अर्जी लगाई।

दूसरी ओर, वकील अंकुर पांडे ने बताया कि सीबीआई ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 349 के तहत एक अर्जी दाखिल की, जिसमें दोनों आरोपियों की आवाज के नमूने लेने के लिए कोर्ट से इजाजत मांगी गई। पिछली सुनवाई के दौरान भी सीबीआई ने धारा 349 के तहत अर्जी दी थी। उस समय आरोपियों ने कुछ आपत्तियों के साथ कहा था कि वे अपनी आवाज के नमूने देने को तैयार हैं। हालांकि, जब सीबीआई जेल पहुंची तो आरोपी समर्थ सिंह ने अपनी आवाज का नमूना देने से इनकार कर दिया।

ट्विशा शर्मा 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में अपने ससुराल में मृत पाई गई थी। ससुराल वालों का दावा था कि ट्विशा ने आत्महत्या की, वहीं मायके वालों का आरोप था कि उनकी हत्या की गई।

यह मामला तब अहम हो गया, जब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पीड़ित परिवार की आपत्तियों के बाद एम्स दिल्ली से दोबारा पोस्टमॉर्टम कराने का आदेश दिया। परिवार ने गिरिबाला सिंह के प्रभाव के कारण पहले पोस्टमॉर्टम पर सवाल उठाए थे।

बाद में हाई कोर्ट ने 25 मई को जांच सीबीआई को सौंप दी। सीबीआई फोरेंसिक सबूतों, डिजिटल रिकॉर्ड और गवाहों के बयानों की जांच कर रही है। चार्जशीट दाखिल करने की कानूनी समय-सीमा नजदीक आने के साथ ही जांच एक अहम चरण में पहुंच गई है।

--आईएएनएस

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