रियासी, 14 जुलाई (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर में चलाए जा रहे 'नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान' के तहत रियासी पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी और उससे अर्जित अवैध संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 13.37 लाख रुपए मूल्य की संपत्ति कुर्क की है।
पुलिस के अनुसार, रियासी थाने में एनडीपीएस एक्ट में दर्ज एफआईआर पर यह कार्रवाई की गई है। मामले की जांच के दौरान गांव खेराल, रियासी निवासी आरोपी मोहम्मद रफी की वित्तीय गतिविधियों और संपत्तियों की विस्तृत जांच की गई।
जांच में तहसीलदार रियासी की रिपोर्ट के आधार पर पता चला कि आरोपी ने वर्ष 2022 से 2024 के बीच खसरा नंबर 157 की भूमि पर दो कमरों का एक पक्का मकान बनवाया था, जिसमें वह वर्तमान में अपने परिवार के साथ रह रहा है।
पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी के पास ऐसा कोई स्थायी या वैध आय स्रोत नहीं था, जिससे वह उक्त मकान के निर्माण का खर्च वहन कर सकता। इसके बाद संपत्ति की वैधता को लेकर गहन जांच की गई।
लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) रियासी द्वारा मकान का मूल्यांकन किया गया, जिसमें इसकी कीमत 13.37 लाख रुपए आंकी गई।
जांच के दौरान जुटाए गए दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 68एफ के तहत उक्त मकान को फ्रीज/कुर्क कर दिया है। यह कार्रवाई संपत्ति को छिपाने, स्थानांतरित करने, बेचने या किसी अन्य तरीके से निपटान से रोकने के उद्देश्य से की गई है, ताकि एनडीपीएस एक्ट के अध्याय-5ए के तहत आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा सके।
पुलिस का कहना है कि वह नशा तस्करों के आर्थिक नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए प्रतिबद्ध है और मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित संपत्तियों की पहचान कर उन्हें कुर्क करने की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। पुलिस ने आम लोगों से भी अपील की है कि यदि उनके पास नशा तस्करी से जुड़ी कोई जानकारी हो तो वे पुलिस के साथ साझा करें, ताकि समाज को नशे के खतरे से मुक्त किया जा सके।