बारामूला, 5 जुलाई (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर के बारामूला पुलिस ने एक कुख्यात ड्रग तस्कर की 29 लाख रुपए से अधिक मूल्य की अचल संपत्तियां जब्त कर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68-एफ(1) के तहत की गई। जब्त की गई संपत्तियां मुश्ताक अहमद डार पुत्र मोहम्मद यूसुफ डार, निवासी यादीपोरा, पल्हालन, पट्टन की हैं।
पुलिस ने बताया कि जब्त संपत्तियों में यादीपोरा, पल्हालन स्थित एक मंजिला रिहायशी मकान और हैदरबेग, पट्टन स्थित दो मंजिला व्यावसायिक भवन में मौजूद चार दुकानें शामिल हैं। इन सभी संपत्तियों का कुल अनुमानित मूल्य 29 लाख रुपए से अधिक है।
जांच में सामने आया कि आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत पहले से कई मामले दर्ज हैं। इतना ही नहीं, उसे पीआईटी-एनडीपीएस अधिनियम के तहत भी हिरासत में लिया जा चुका है।
बारामूला पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई एनडीपीएस अधिनियम के अध्याय पांच-ए के तहत की गई विस्तृत जांच के बाद की गई। जांच के दौरान संपत्तियों से जुड़े मूल्यांकन प्रमाणपत्र, राजस्व रिकॉर्ड और आय संबंधी दस्तावेजों की जांच की गई। इन दस्तावेजों के आधार पर पुलिस को यह मानने के पर्याप्त आधार मिले कि आरोपी ने ये संपत्तियां अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित धन से खरीदी थीं। आरोपी के खिलाफ दर्ज मामलों की चार्जशीट पहले ही संबंधित अदालत में दाखिल की जा चुकी है।
पुलिस का कहना है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य केवल ड्रग तस्करों को गिरफ्तार करना ही नहीं, बल्कि उनकी अवैध कमाई से बनाई गई आर्थिक ताकत को भी खत्म करना है।
बारामूला पुलिस ने एक बार फिर नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति दोहराई है। साथ ही लोगों से अपील की है कि यदि उन्हें मादक पदार्थों की तस्करी या नशे के कारोबार से जुड़ी कोई भी जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। पुलिस ने भरोसा दिलाया कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।