'कोई पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी काम से वंचित नहीं रहेगा', शिवराज सिंह चौहान

'कोई पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी काम से वंचित नहीं रहेगा', शिवराज सिंह चौहान

नई दिल्ली, 30 जून (आईएएनएस)। विकसित भारत- रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 पूरे ग्रामीण भारत में 1 जुलाई 2026 से लागू हो जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक भी दिन काम से वंचित नहीं रहना चाहिए।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर इस नई व्यवस्था को सुचारु रूप से लागू करने के लिए सभी प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी तैयारियां पूरी कर ली हैं।

इस अधिनियम के तहत प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक मजदूरी रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। साथ ही इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण करना और विकसित भारत- 2047 के लक्ष्य को आगे बढ़ाना है।

देशभर में इस योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अंतरिम रूप से 95,692.31 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, ताकि योजना के क्रियान्वयन, समय पर मजदूरी भुगतान और नई व्यवस्था में निर्बाध बदलाव को सुनिश्चित किया जा सके।

शिवराज सिंह चौहान ने कहा, "पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं, क्रियान्वयन की पूरी व्यवस्था तैयार है और चल रहे कार्य बिना किसी बाधा के जारी रहेंगे। 125 दिनों की बढ़ी हुई रोजगार गारंटी ग्रामीण आजीविका को मजबूत करेगी, स्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण करेगी और विकसित भारत के लक्ष्य को गति देगी।"

उन्होंने कहा कि वर्तमान में चल रहे सभी कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। साथ ही, जिन जॉब कार्डों का ई-केवाईसी सत्यापन हो चुका है, वे नए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी होने तक मान्य रहेंगे। इससे श्रमिकों को रोजगार और समय पर मजदूरी मिलने में कोई बाधा नहीं आएगी।

इस अधिनियम में ग्राम पंचायतों को ग्रामीण विकास के केंद्र में रखा गया है। इसके तहत स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, जल संरक्षण, कृषि एवं इससे जुड़े कार्यों, ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिला सशक्तीकरण, ग्रामीण विकास की प्रमुख योजनाओं के साथ समन्वय और तकनीक आधारित पारदर्शी प्रशासन पर विशेष जोर दिया गया है।

विकसित भारत- रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 का राष्ट्रीय शुभारंभ 2 जुलाई 2026 को आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के ओबुलावरिपल्ले मंडल स्थित मुक्कावरिपल्ली गांव में किया जाएगा।

कार्यक्रम के दौरान लाभार्थी परिवारों को ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड वितरित किए जाएंगे। इसके अलावा मिशन का औपचारिक शुभारंभ किया जाएगा, मिशन पर आधारित एक जागरूकता फिल्म प्रदर्शित की जाएगी और मिशन पर लिखे गए लेखों के संकलन का भी विमोचन किया जाएगा।

--आईएएनएस

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