बाजार की पाठशाला: पीपीएफ, एससीएसएस और सुकन्या समृद्धि योजना में आपके लिए कौन-सी सरकारी बचत योजना रहेगी बेहतर?

बाजार की पाठशाला: पीपीएफ, एससीएसएस और सुकन्या समृद्धि योजना में आपके लिए कौन-सी सरकारी बचत योजना रहेगी बेहतर?

नई दिल्ली, 9 अगस्त (आईएएनएस)। वर्तमान समय में, जब दुनिया भर में जारी भू-राजनीतिक तनावों ने अंतरराष्ट्रीय संबंधों के साथ-साथ वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं को भी प्रभावित किया है, जिसके चलते आर्थिक अनिश्चितता बढ़ी है और देश-दुनिया में तेल एवं गैस की कीमतों पर भी दबाव देखने को मिला है, तो ऐसे माहौल में सरकार समर्थित बचत योजनाएं (सेविग स्कीम्स) देश के परिवारों के लिए वित्तीय नियोजन का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनी हुई हैं। इन योजनाओं में अपेक्षाकृत कम जोखिम, निर्धारित ब्याज दर, अनुमानित रिटर्न और कर संबंधी लाभ मिलते हैं। हालांकि, कर लाभ संबंधित मौजूदा नियमों और शर्तों के अनुसार ही लागू होते हैं।

इसी को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) और सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) तीन प्रमुख सरकारी बचत योजनाएं हैं, जिन्हें अलग-अलग वित्तीय लक्ष्यों के लिए बनाया गया है। पीपीएफ का उद्देश्य लंबे समय में बचत और संपत्ति निर्माण करना है, एससीएसएस सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय की योजना बनाने में मदद करती है, जबकि सुकन्या समृद्धि योजना बेटी के भविष्य के लिए वित्तीय कोष तैयार करने पर केंद्रित है।

ब्याज की बात करें तो, शनिवार यानी 8 अगस्त 2026 तक पीपीएफ पर 7.1 प्रतिशत वार्षिक, एससीएसएस पर 8.2 प्रतिशत वार्षिक और सुकन्या समृद्धि योजना पर 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज मिल रहा है। हालांकि, किसी योजना का चुनाव केवल ब्याज दर के आधार पर नहीं करना चाहिए। निवेश की अवधि, पात्रता, निकासी की सुविधा, कर व्यवस्था और पैसे की जरूरत जैसे पहलुओं को भी ध्यान में रखना जरूरी है।

सार्वजनिक भविष्य निधि यानी पीपीएफ उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है, जो लंबे समय तक सुरक्षित निवेश के माध्यम से बड़ा कोष तैयार करना चाहते हैं। इसका खाता निवासी भारतीय व्यक्ति खोल सकता है। इसकी मूल अवधि 15 वर्ष है और इसके बाद इसे पांच-पांच वर्ष के ब्लॉक में आगे बढ़ाया जा सकता है।

पीपीएफ में न्यूनतम 500 रुपए प्रति वर्ष और अधिकतम 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष जमा किए जा सकते हैं। इसमें ब्याज सालाना चक्रवृद्धि आधार पर जुड़ता है। नियमों के अनुसार इसमें ऋण और आंशिक निकासी की सुविधा भी उपलब्ध है।

कर व्यवस्था की बात करें तो पीपीएफ को ईईई श्रेणी में रखा जाता है। लागू कानूनों के अनुसार इसमें किए गए निवेश, अर्जित ब्याज और परिपक्वता राशि पर कर संबंधी लाभ उपलब्ध होते हैं। इसलिए लंबी अवधि की बचत और सेवानिवृत्ति के लिए कोष तैयार करने वाले लोगों के लिए पीपीएफ एक महत्वपूर्ण विकल्प हो सकता है।

वहीं, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) मुख्य रूप से सेवानिवृत्ति के बाद नियमित और अनुमानित आय की जरूरत वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाई गई है। सामान्यतः 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक इसके लिए पात्र होते हैं, हालांकि लागू नियमों के अनुसार कुछ विशेष प्रावधान भी मौजूद हैं।

एससीएसएस की मूल अवधि 5 वर्ष है और निर्धारित नियमों के तहत इसे 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसमें न्यूनतम 1,000 रुपए और अधिकतम 30 लाख रुपए निवेश किए जा सकते हैं। इस योजना में ब्याज का भुगतान हर तिमाही किया जाता है, जिससे सेवानिवृत्त लोगों को नियमित आय प्राप्त करने में मदद मिल सकती है।

एससीएसएस में निवेश पर लागू सीमा के भीतर आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत कर लाभ मिल सकता है, जबकि अर्जित ब्याज पर मौजूदा कर नियमों के अनुसार कर लागू हो सकता है। इसलिए नियमित सेवानिवृत्ति आय चाहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह योजना उपयोगी विकल्प हो सकती है।

वहीं, सुकन्या समृद्धि योजना विशेष रूप से बालिकाओं के भविष्य के लिए बचत करने के उद्देश्य से शुरू की गई सरकारी योजना है। माता-पिता या अभिभावक 10 वर्ष से कम उम्र की बेटी के नाम पर खाता खोल सकते हैं।

इस योजना में न्यूनतम 250 रुपए प्रति वर्ष और अधिकतम 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष जमा किए जा सकते हैं। खाते की अवधि खाता खोलने की तारीख से 21 वर्ष होती है। ब्याज सालाना चक्रवृद्धि आधार पर जुड़ता है।

नियमों के अनुसार, बेटी की उच्च शिक्षा के लिए आंशिक निकासी की सुविधा भी उपलब्ध है। पीपीएफ की तरह सुकन्या समृद्धि योजना भी लागू कानूनों के अनुसार ईईई कर व्यवस्था का लाभ देती है। बेटी की उच्च शिक्षा और भविष्य के लिए लंबे समय में कोष तैयार करने वाले परिवारों के लिए यह योजना विशेष रूप से उपयोगी हो सकती है।

अब इनमें अंतर की बात करें तो पीपीएफ, एससीएसएस और सुकन्या समृद्धि योजना तीनों ही सरकार समर्थित और अपेक्षाकृत कम जोखिम वाली बचत योजनाएं हैं, लेकिन इनके उद्देश्य अलग-अलग हैं। पीपीएफ मुख्य रूप से लंबे समय की बचत, संपत्ति निर्माण और सेवानिवृत्ति की तैयारी के लिए है। इसमें 15 वर्ष की मूल अवधि होती है और इसे पांच-पांच वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। इसमें सालाना न्यूनतम 500 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं तथा ब्याज सालाना चक्रवृद्धि के आधार पर जुड़ता है।

एससीएसएस का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय उपलब्ध कराना है। इसकी अवधि पांच वर्ष होती है और इसे नियमों के अनुसार तीन वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसमें न्यूनतम 1,000 रुपए और अधिकतम 30 लाख रुपए निवेश किए जा सकते हैं तथा ब्याज का भुगतान तिमाही आधार पर किया जाता है। हालांकि, एससीएसएस में अर्जित ब्याज पर लागू कर नियमों के अनुसार कर देना पड़ सकता है।

वहीं, सुकन्या समृद्धि योजना विशेष रूप से बेटी के भविष्य के लिए बनाई गई है। इसमें 10 वर्ष से कम उम्र की बालिका के नाम पर माता-पिता या अभिभावक खाता खोल सकते हैं। इसमें सालाना न्यूनतम 250 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं। इसकी अवधि खाता खोलने की तारीख से 21 वर्ष होती है और उच्च शिक्षा जैसे निर्धारित उद्देश्यों के लिए नियमों के तहत आंशिक निकासी की सुविधा उपलब्ध है।

विशेषज्ञों का कहना है कि यदि आपका मुख्य उद्देश्य लंबी अवधि में सुरक्षित तरीके से पैसा जमा करना और भविष्य के लिए बड़ा कोष तैयार करना है, तो पीपीएफ पर विचार किया जा सकता है। यदि आप वरिष्ठ नागरिक हैं और सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय चाहते हैं, तो एससीएसएस आपकी जरूरत के अधिक अनुकूल हो सकती है। वहीं, यदि आपका लक्ष्य बेटी की उच्च शिक्षा और भविष्य के लिए वित्तीय कोष तैयार करना है, तो सुकन्या समृद्धि योजना अधिक उपयुक्त विकल्प हो सकती है।

इन तीनों योजनाओं में बाजार से सीधे जुड़ा जोखिम नहीं होता और ये सरकार समर्थित बचत विकल्प हैं। हालांकि, निवेश करने से पहले अपनी आय, वित्तीय लक्ष्य, निवेश अवधि, धन की जरूरत, निकासी संबंधी नियम और लागू कर प्रावधानों को ध्यान में रखना जरूरी है।

ध्यान रखने वाली बात है कि ब्याज दरें और योजना के नियम समय-समय पर सरकार द्वारा बदले जा सकते हैं। इसलिए निवेश का अंतिम निर्णय लेने से पहले संबंधित सरकारी योजना की नवीनतम आधिकारिक जानकारी और लागू नियमों की जांच करना उचित रहेगा।

--आईएएनएस

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