कोलकाता, 6 जुलाई (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के बारुईपुर में 12 साल की नाबालिग लड़की के रेप और मर्डर के मुख्य आरोपी को सोमवार दोपहर गिरफ्तार कर लिया गया। बारुईपुर पुलिस जिले के सूत्रों ने यह जानकारी दी। बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।
बारुईपुर पुलिस जिले के एक अधिकारी ने बताया कि राज्य पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) के अधिकारियों ने सोमवार दोपहर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिस पर शुरू से ही इस मामले में मुख्य आरोपी होने का शक था। उसे सोमवार दोपहर बारुईपुर बाजार इलाके से गिरफ्तार किया गया।
इस मामले में मुख्य आरोपी, जिसे सबसे आखिर में गिरफ्तार किया गया है, उसकी पहचान आनंद सरकार के तौर पर हुई है। इससे पहले गिरफ्तार किए गए दो अन्य आरोपी प्रवास मंडल और दिवाकर सरदार हैं।
इन सभी को दक्षिण 24 परगना जिले की जिला अदालत में पेश किया जाएगा और सरकारी वकील सभी के लिए पुलिस कस्टडी की मांग करेंगे।
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य प्रशासन यह पक्का करने के लिए हरसंभव कोशिश करेगा कि मामले के आरोपियों को कड़ी यहां तक कि मौत की सजा मिले।
उन्होंने कहा कि यह एक बहुत ही घिनौनी घटना है। सरकार परिवार की इच्छा के अनुसार काम करने की व्यवस्था कर रही है। कोशिश होगी कि आरोपियों को जल्द दोषी ठहराकर मौत की सजा दिलाई जाए।
एक नाबालिग लड़की के रेप और हत्या के विरोध में प्रदर्शन कर रही हिंसक भीड़ द्वारा एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या किए जाने की घटना पर मुख्यमंत्री अधिकारी ने कहा कि इस मॉब लिंचिंग के पीछे सांप्रदायिक पहलू था।
उन्होंने कहा कि मैं अभी और जानकारी नहीं दूंगा। रविवार को विरोध प्रदर्शन के नाम पर जिस तरह से रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचाया गया, वह 2019 में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध और हाल ही में वक्फ संशोधन बिल के विरोध जैसी पुरानी घटनाओं की याद दिलाता है।
उन्होंने यह भी बताया कि रविवार के विरोध प्रदर्शन में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के दो जवान घायल हो गए, जबकि पुलिस की एक गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया।
रविवार सुबह एक तालाब से 12 साल की लड़की का शव बरामद किया गया। लड़की के परिवार वालों का दावा है कि पीड़िता का रेप और हत्या की गई थी। इस बीच, इस घटना को लेकर बारुईपुर इलाके में नए सिरे से तनाव की आशंका को देखते हुए बारुईपुर पुलिस जिले ने अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले तीन पुलिस थानों के इलाकों में 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023' की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी थी।