मुंबई, 31 अगस्त (आईएएनएस)। महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस. चोकलिंगम ने सोमवार को स्पष्ट किया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) 2026 अभियान के दौरान 'असंग्रहित गणना प्रपत्र' श्रेणी में रखे गए 2.07 करोड़ मतदाताओं को मतदाता सूची से स्थायी रूप से नहीं हटाया गया है।
उन्होंने कहा कि यह आंकड़ा (महाराष्ट्र के 9.78 करोड़ मतदाताओं का 21.15 प्रतिशत) मसौदा मतदाता सूची से बहिष्कृत है, न कि तत्काल विलोपन।
उन्होंने कहा कि मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि वे मतदाता सूची का मसौदा अवश्य देखें। केवल राज्यव्यापी आंकड़ों पर ही ध्यान न दें। यह जांचें कि आपका नाम सूची में है या नहीं और आपकी जानकारी सही है या नहीं। यदि आपका नाम सूची में नहीं है, तो उसे शामिल करने के लिए आवेदन करें। यदि कोई त्रुटि है, तो सुधार का अनुरोध करें। यदि नाम हटाए जाने से संबंधित कोई समस्या है, तो पुनः शामिल करने के लिए फॉर्म 6 जमा करें। यह मसौदा सूची अंतिम सूची नहीं है। अंतिम मतदाता सूची जारी होने से पहले दावों और आपत्तियों की पूरी प्रक्रिया होगी।
वर्गीकरण के संबंध में, चोकलिंगम ने बताया कि 2.07 करोड़ अप्राप्त प्रपत्रों में 75.52 लाख अनुपस्थित या लापता मतदाता, 76.80 लाख स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाता, 34.81 लाख मृतक मतदाता, 17.63 लाख डुप्लिकेट प्रविष्टियां या अन्यत्र पंजीकृत मतदाता और 2.23 लाख अन्य कारणों से पंजीकृत मतदाता शामिल हैं।
नागरिकों द्वारा नामों के सत्यापन के लिए मतदाता सूचियों का मसौदा जिला कलेक्टर की वेबसाइटों पर प्रकाशित किया जा रहा है, साथ ही राजनीतिक दलों के बूथ-स्तरीय एजेंटों को भी प्रतियां उपलब्ध कराई जा रही हैं।
इस प्रक्रिया के बहु-चरणीय स्वरूप पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि इस स्तर पर शत प्रतिशत सटीकता का दावा नहीं किया जा रहा है। बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) से अपेक्षा की जाती है कि वे मतदाता के घर कम से कम एक बार जाएं और यदि वे वहां न मिलें, तो तीन बार तक जाएं। इन दौरों के परिणामों के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि 'अनुपस्थित/पता न चलने योग्य' का अर्थ है कि व्यक्ति का पता नहीं चल पा रहा है, उसकी स्थिति अज्ञात है। हो सकता है कि वह कहीं और चला गया हो या अनुपलब्ध हो। 'स्थायी रूप से स्थानांतरित' की श्रेणी में तभी रखा जाता है जब ठोस जानकारी स्थानांतरण की पुष्टि करती है। 'मृत' का वर्गीकरण आधिकारिक अभिलेखों, मृत्यु प्रमाण पत्रों या पारिवारिक रिपोर्टों के आधार पर किया जाता है। 'दोहरा/अन्यत्र पंजीकृत' तब लागू होता है जब मतदाता का नाम पहले से ही किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत हो।
अनंतिम सूचियां प्रकाशित की जा रही हैं और बीएलओ को निर्देश दिया गया है कि वे जानकारी सत्यापित करें और आवश्यकता पड़ने पर फॉर्म 6 या फॉर्म 8 एकत्र करके पात्र मतदाताओं की सहायता करें।
व्यावहारिक चुनौतियों को स्वीकार करते हुए चोकलिंगम ने कहा कि गलती से वास्तविक मतदाताओं को भी अप्राप्त प्रपत्रों की श्रेणी में डाल दिया गया होगा। शहरी क्षेत्रों में, कई निवासी शाम 7:00 या 8:00 बजे के बाद ही घर लौटते हैं और सामान्य कार्य समय के दौरान उपलब्ध नहीं होते हैं। मतदान अधिकारी देर रात तक काम नहीं कर सकते, खासकर इसलिए कि उनमें से कई महिलाएं हैं, जिससे परिचालन में बाधाएं आती हैं।
उन्होंने कहा कि इसीलिए मैं यह स्पष्ट कर रहा हूं कि इस प्रक्रिया के कई चरण हैं, और हम इस मसौदा चरण में पूर्ण सटीकता का दावा नहीं करते हैं। 31 अगस्त को प्रकाशित सूची केवल एक मसौदा है। यदि किसी को कोई त्रुटि दिखाई देती है, तो उसे सुधारा जा सकता है। यह कुछ अधिकारियों की एकमात्र जिम्मेदारी नहीं है; निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक मतदाता को मसौदे की जांच और सत्यापन करना होगा।
--आईएएनएस
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