श्रीनगर, 18 अगस्त (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर में मंगलवार को दो अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में एक किशोर की मौत हो गई, जबकि 17 अन्य घायल हो गए।
अधिकारियों के मुताबिक, एक किशोर लड़के की मौत हो गई और 12 अन्य घायल हो गए। यह सबकुछ उस हादसे की वजह से हुआ है, जिसमें कई गाड़ियां आपस में एक-दूसरे से टकरा गईं। यह हादसा जम्मू के राजौरी जिले में हुआ।
यह हादसा राजौरी जिले के तंदवाल के जम्मू-पूंछ के नेशनल हाईवे के पास हुआ, जहां दो पहिया वाहन आपस में टकरा गए। दरअसल, टैक्सी और ऑटो रिक्शा आपस में टकरा गए थे। इसके बाद तीन पहिया वाहन ने पार्किंग में खड़े पांच कारों में टक्कर मार दी।
इस हादसे में 13 लोग घायल हो गए, जिसमें तीन लड़के भी शामिल हैं, जो दो पहिया वाहन में सवार थे।
इसके बाद सभी घायलों को राजौरी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) में उपचार के लिए ले गए। अधिकारियों के मुताबिक, एक घायल लड़के मनीष (18) ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।
पुलिस के मुताबिक, घायलों में से दो की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने घटनास्थल से दुर्घटनाग्रस्त हुए सभी वाहनों को जब्त कर लिया है।
अधिकारियों के मुताबिक, स्थानीय पुलिस थाने में अतिरिक्त जांच के लिए सुसंगत धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।
इस बीच, सीआरपीएफ के पांच जवान कुलगाम जिले के काजीगुंड के पास हुए सड़क हादसे में घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक, सीआरपीएफ की गाड़ी मंगलवार सुबह जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित काजीगुंड के लेवदुरा के पास खड़े ट्रक से टकरा गई।
घायलों की पहचान इंस्पेक्टर राज कुमार तिवारी, सब-इंस्पेक्टर राजिंदर सिंह, सहायक सब-इंस्पेक्टर लवेनडे, सहायक सब-इंस्पेक्टर उमेश कुमार और हेड कांस्टेबल ड्राइवर वीरेंद्र के रूप में हुई है।
सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां डॉक्टरों की ओर से उनकी निगरानी की जा रही है।
जम्मू डिवीजन के राजौरी, पुंछ, रियासी, डोडा, किश्तवाड़, रामबन और उधमपुर की पहाड़ी सड़कें सड़क हादसों के लिए कुख्यात हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इन हादसों का कारण खराब सड़क स्थिति, तेज गति, ओवरलोडिंग और रोड रेज है।
ट्रैफिक विभाग ने इन सभी इलाकों में स्पेशल चेकिंग स्क्वाड लगाए हैं, क्योंकि यह सभी जगह हादसों के लिहाज से काफी संवेदनशील माने जाते हैं।
जम्मू-कश्मीर में लापरवाही से गाड़ी चलाने पर ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को रद्द करने जैसे प्रावधान शामिल हैं।
--आईएएनएस
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