कोरबा पुलिस द्वारा सर्राफा व्यापारियों एवं गोल्ड लोन कंपनियों को जारी किए गए सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देश

सर्राफा कारोबार व गोल्ड लोन कंपनियों के लिए कोरबा पुलिस ने सुरक्षा दिशा-निर्देश जारी किए।
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कोरबा: कोरबा जिला पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के निर्देशन में सजग कोरबा अभियान के अंतर्गत जिले के सर्राफा व्यापारियों एवं गोल्ड लोन कंपनियों/वित्तीय संस्थानों को सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने हेतु दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इस पहल का उद्देश्य सोने-चांदी जैसे संवेदनशील व्यवसायों को अपराध से सुरक्षित बनाना, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को आधुनिक बनाना तथा आमजन का विश्वास बनाए रखना है।

        जारी निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक सर्राफा दुकान एवं गोल्ड लोन कार्यालय में उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, जो मुख्य प्रवेश द्वार, लेन-देन काउंटर, सेफ रूम तथा बाहरी क्षेत्र की स्पष्ट निगरानी सुनिश्चित करें। इन कैमरों की रिकॉर्डिंग को कम से कम 30 दिनों तक संरक्षित रखा जाए और उनकी कार्यप्रणाली की समय-समय पर जांच की जाए। रात्रिकालीन समय में प्रतिष्ठानों के भीतर और बाहर उचित रोशनी की व्यवस्था हो ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को आसानी से पहचाना जा सके।

        सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने हेतु प्रशिक्षित एवं सत्यापित सुरक्षा गार्डों की तैनाती की जाए, विशेषकर कैश कलेक्शन, आभूषणों के परिवहन और दुकान बंद करने के समय प्रत्येक प्रतिष्ठान में स्थानीय थाना, पुलिस कंट्रोल रूम और डायल 112 जैसे आपातकालीन नंबरों की जानकारी स्पष्ट रूप से प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित की जाए। यदि किसी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की मौजूदगी अनुभव हो, तो इसकी सूचना तुरंत संबंधित थाना या पुलिस कंट्रोल रूम को दी जाए। नकदी एवं आभूषणों के संग्रहण व परिवहन के दौरान अतिरिक्त सतर्कता बरती जाए।

        कोरबा पुलिस सजग कोरबा अभियान के माध्यम से व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा व्यापारियों व आम नागरिकों के मध्य सुरक्षा की भावना को और अधिक मजबूत करने हेतु सतत रूप से प्रयासरत है।

 

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