
हरिद्वार: नाबालिग लड़की से घर मे घुस कर अश्लील हरकतें व गाली गलौज करने के मामले में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट/ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने आरोपी को दोषी पाते हुए तीन साल तीन माह की कैद व दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि छह मार्च 2023 को आरोपी अमित ने कोतवाली रानीपुर क्षेत्र स्थित एक घर में घुसकर 17 वर्षीय नाबालिग लड़की को गलत नीयत से पकड़ लिया था। किसी तरह आरोपी के चंगुल से बचकर पीड़ित लड़की ने अपने घर से बाहर आकर शोर मचाया था। तब आरोपी परिवार वालों को आता देखकर पीड़ित लड़की को गाली देकर भाग गया था। घटना के समय पीड़ित लड़की घर में अकेली थी। पीड़िता की माता पड़ोस में अपनी देवरानी के घर गई हुई थी।
पीड़ित लड़की की माता ने उसी दिन आरोपी अमित पुत्र राधेश्याम निवासी 380, टीबड़ी कॉलोनी कोतवाली रानीपुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।पुलिस ने जांच के बाद आरोपी अमित के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। वादी पक्ष ने गवाही में नौ गवाह जबकि बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह पेश किया गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त अमित को सजा सुनाई है।

