अमेरिका में अप्रवासी रखें 24 घंटे वीजा साथ, नहीं तो होगी मुसीबत

अप्रवासियों को लेकर नए कानून लागू
Immigrants in America

वाशिंगटन: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश में एक नया नियम लागू कर दिया है। इस नियम के तहत अमेरिका में रह रहे अप्रवासियों को अब से 24 घंटे अपने वीजा को साथ में रखना अनिवार्य होगा। इस नियम को ट्रंप प्रशासन के अमेरिकी जनता को घुसपैठ से बचाना आदेश द्वारा लागू किया है। इस नियम को लागू करने के पीछे ट्रंप का उद्देश्य है कि जो लोग अवैध रूप से या बिना मान्य दस्तावेज के अमेरिका में रह रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई करना। 

अमेरिकी कोर्ट की तरफ से इस कानून को लागू करने की सहमति मिल गई है, जिसके बाद शुक्रवार से यह कानून लागू हो गया है। नियम के मुताबिक अप्रवासी जो अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे हैं, उन्हें अब सरकार के पास पहले पंजीकरण करना होगा। इसके बाद सभी दस्तावेजों को अपने साथ रखना होगा। यह नियम अमेरिका में अवैध अप्रवासन को रोकने के लिए लाया गया है। यह नियम अमेरिका के इतिहास में पहली बार नहीं लाया गया। इससे पहले भी 1940 एलियन पंजीकरण अधिनियम आया था, जिसके तहत अप्रवासियों को पंजीकरण करना पड़ता था।

यह नियम अमेरिका में रह रहे अप्रवासी पर लागू होगा, जिनकी उम्र 14 साल से ज्यादा है। इसके अलावा जो लोग अमेरिका में 30 दिन से ज्यादा रुकते हैं, उन पर भी यह नियम लागू होगा। यदि उम्र 14 साल से कम है, तो उसके माता-पिता को उसका पंजीकरण सरकार के पास करना होगा। पंजीकरण करने के लिए लोगों को फॉर्म भरना होगा। फिर पंजीकरण करना होगा। यदि घर का पता बदला हो, तो 10 दिनों के अंदर सरकार को बताना होगा। समय सीमा के अंदर जिनका पंजीकरण नहीं होता है, उन पर 5000 डॉलर का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा जिनके बच्चों का पहले से पंजीकरण है लेकिन उनकी उम्र 14 साल से कम थी, उन्हें 14 साल के होने के बाद फिर से पंजीकरण करना है। यह नियम उन पर भी लागू होगा जो 11 अप्रैल के बाद अमेरिका गए हैं। जिनके पास वैध वीजा है, उन्हें जी-325R फॉर्म नहीं भरना होगा। उनके पास पहले से मौजूद वैध वीजा के जरिए वे अमेरिका में रह पाएंगे। इनमें एच-1बी वर्क वीजा, छात्र वीजा और ग्रीन कार्ड शामिल हैं, लेकिन लोगों को हमेशा अपने दस्तावेज़ अपने साथ रखना जरुरी होगा।

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