राणा के वॉयस सैंपल और लिखावट के नमूने अब लिए जा सकेंगे, कोर्ट की मंजूरी

पटियाला हाउस कोर्ट ने तहव्वुर राणा के वॉयस और लिखावट सैंपल लेने की एनआईए को मंजूरी दी

नई दिल्ली: पटियाला हाउस कोर्ट ने मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा के वॉयस सैंपल और लिखावट के नमूने लेने की मंजूरी दे दी है। एनआईए ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर राणा के वॉयस सैंपल और लिखावट के नमूने लेने की इजाजत मांगी थी, जिसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें मंजूरी दी। राणा एनआईए की हिरासत में हैं। बीते महीने पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष अदालत ने राणा की हिरासत को 12 दिन के लिए बढ़ा दिया था। एनआईए ने कोर्ट से राणा की हिरासत बढ़ाने का अनुरोध किया था।

इससे पहले राणा को 18 दिन की एनआईए हिरासत में भेजा गया था, जिसके खत्म होने के बाद उसे कड़ी सुरक्षा के बीच विशेष न्यायाधीश चंदर जीत सिंह की कोर्ट में पेश किया गया था। सुनवाई के दौरान एजेंसी ने दलील दी कि 17 साल पुराने आतंकी हमलों की साजिश के जाल को समझने और उससे जुड़े अन्य साजिशकर्ताओं तक पहुंचने के लिए राणा की हिरासत जरुरी है। उसने यह भी कहा कि जांच के लिए उसे कई स्थानों पर ले जाना जरूरी है। 

बता दें अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में तहव्वुर राणा की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उसने खुद को भारत प्रत्यर्पित किए जाने के खिलाफ अपील की थी। राणा को 10 अप्रैल को भारत लाए जाने के बाद एनआईए ने उसे गिरफ्तार कर पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष एनआईए अदालत में पेश किया था। कोर्ट ने उसे 18 दिन की हिरासत में भेज दिया था। हिरासत अवधि खत्म होने के बाद उसे फिर से कोर्ट में पेश किया गया था।

 

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