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निशिकांत के खिलाफ अवमानना याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने सीजेआई पर बयान को लेकर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ याचिका खारिज की
Judicial Independence

 नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई संजीव खन्ना पर अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए दुबे पर अवमानना कार्यवाही करने की मांग की गई थी। सीजेआई ने कहा कि हमारे कंधे मजबूत हैं, हम याचिका पर विचार नहीं करना चाहते हैं। बैंच ने याचिकाकर्ता विशाल की दलीलों पर कहा कि हम फिलहाल कोई दलील या बहस नहीं सुनना चाहते लेकिन हम एक शॉर्ट ऑर्डर पास करेंगे। याचिकाकर्ता ने कहा कि यह अदालत और जजों की गरिमा का सवाल है। याचिका में विशाल तिवारी ने निशिकांत दुबे के बयान को कोर्ट के लिए अपमानजनक और निंदनीय बताते हुए अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग की। अपने एक बयान में निशिकांत दुबे ने कहा था कि देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेदार केवल चीफ जस्टिस संजीव खन्ना हैं और धार्मिक युद्ध भडक़ाने के लिए केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है।