इंदौर, 21 जुलाई (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश लोकायुक्त ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में मध्य प्रदेश वेस्ट जोन इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के एक वरिष्ठ वित्त अधिकारी के खिलाफ मंगलवार को इंदौर, धार और मुरैना में 9 जगहों पर एक साथ छापेमारी की।
अधिकारियों के मुताबिक, शुरुआती जांच में पता चला है कि अधिकारी के पास उसकी ज्ञात आय के स्रोतों से करीब 258 प्रतिशत अधिक संपत्ति होने के सबूत मिले हैं।
अधिकारी और उनके परिवार के सदस्यों से जुड़े घरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और औद्योगिक परिसरों में मंगलवार सुबह से ही तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया।
इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है।
लोकायुक्त के मुताबिक, यह अधिकारी करीब 33 साल से सरकारी सेवा में है। इस दौरान उसे कुल मिलाकर लगभग 2 करोड़ रुपए वेतन मिला, लेकिन अब तक की जांच में अधिकारी और उसके परिवार के नाम पर 6.5 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति और निवेश का पता चला है।
जांच में सेवा अवधि के दौरान हुए खर्चों को भी शामिल किया गया है। इसके बाद कुल खर्च और संपत्ति का मूल्य 7.16 करोड़ रुपए से अधिक आंका गया, जो अधिकारी की ज्ञात आय के स्रोतों की तुलना में करीब 258 प्रतिशत अधिक है।
इस कार्रवाई की अगुवाई लोकायुक्त के पुलिस अधीक्षक राजेश सहाय ने की। वहीं, डीएसपी सुनील टलन, आनंद चौहान, दिनेश पटेल और दीपक शेजवार की टीमों ने अलग-अलग ठिकानों पर तलाशी ली। इस दौरान संपत्ति से जुड़े दस्तावेज, बैंक खातों और संदिग्ध बेनामी निवेश की जांच की गई।
तलाशी के दौरान अधिकारियों को इंदौर के सिलिकॉन सिटी में करीब 1.2 करोड़ रुपए का तीन मंजिला मकान और मुरैना में करीब 50 लाख रुपए का दो मंजिला मकान मिला।
जांच में यह भी पता चला कि पिथमपुर और धार में परिवार के सदस्यों के नाम पर ट्रांसफॉर्मर बनाने की इकाइयां और इलेक्ट्रिकल उपकरणों का कारोबार चल रहा है।
अधिकारियों को इंदौर में इन कारोबारों से जुड़े औद्योगिक प्लॉट, फैक्ट्री परिसर, कंपनी के कार्यालय, रिहायशी प्लॉट और एक इलेक्ट्रिक कार भी मिली।
जांच के तहत इन कंपनियों के मालिकाना हक, निवेश और वित्तीय लेन-देन की भी जांच की जा रही है।
लोकायुक्त अधिकारियों ने बताया कि तलाशी अभियान अभी जारी है। दस्तावेजों, बैंक रिकॉर्ड और अन्य वित्तीय लेन-देन की जांच पूरी होने के बाद आय से अधिक संपत्ति का आंकड़ा और बढ़ सकता है। जांच जारी रखी गई।
--आईएएनएस
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