मुंबई: बच्ची के यौन शोषण का आरोपी सुरक्षा गार्ड 18 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेजा गया, पीड़ित पिता ने की फांसी की मांग

मुंबई: बच्ची के यौन शोषण का आरोपी सुरक्षा गार्ड 18 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेजा गया, पीड़ित पिता ने की फांसी की मांग

मुंबई, 13 जुलाई (आईएएनएस)। दक्षिण मुंबई के पायधुनी (दाना बंदर) इलाके में एक नाबालिग बच्ची के साथ कथित यौन शोषण का मामला सामने आया है। इस मामले में गिरफ्तार सुरक्षा गार्ड को पॉक्सो अदालत ने 18 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पुलिस के मुताबिक, घटना 12 जुलाई को उस समय हुई, जब करीब 7 वर्षीय बच्ची आवासीय भवन के वॉशरूम में गई थी। आरोप है कि उसी इमारत में तैनात सुरक्षा गार्ड भी वॉशरूम में पहुंचा और बच्ची का यौन शोषण किया। घटना में बच्ची घायल हो गई, जिसके बाद उसे इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल बच्ची की हालत स्थिर बताई जा रही है और वह डॉक्टरों की निगरानी में है।

घटना की जानकारी सामने आने के बाद इलाके में लोगों में भारी नाराजगी फैल गई। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग पायधुनी पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हुए और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान कुछ समय के लिए मुख्य सड़क पर यातायात भी प्रभावित रहा।

प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोपी को जल्द से जल्द सख्त सजा देने की मांग की। मौके पर पहुंचे स्थानीय विधायक अमीन पटेल और महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की और भरोसा दिलाया कि मामले में कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने पुलिस अधिकारियों से इस पूरे मामले की जानकारी ली और प्रदर्शन करने वाले लोगों से शांति बरतने की अपील की।

प्रदर्शन करने वाले लोगों ने आरोपी सुरक्षा गार्ड के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

मीडिया रिपोर्ट्स से मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी सिक्योरिटी गार्ड झारखंड का रहने वाला है और वह पांच महीने से काम कर रहा था।

पीड़ित बच्ची के पिता ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि हम पुलिस कार्रवाई से खुश हैं, लेकिन आरोपी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने बताया कि मैं काम पर गया था। पत्नी घर पर थी। जब बच्ची को हमने देखा तो वह खून से लथपथ थी। इसके बाद बच्ची को अस्पताल ले जाया गया। उन्होंने कहा कि मेरी बच्ची के साथ हुआ है। अगर किसी और की बच्ची के साथ होता तो वह क्या सजा की मांग करता?

--आईएएनएस

एएमटी/वीसी