Gujarat Labour Bonus 2025 : गुजरात में 12 लाख से ज्यादा मजदूरों को 2,029 करोड़ रुपए का बोनस मिला

गुजरात में 12 लाख श्रमिकों को मिला 2,029 करोड़ रुपये का बोनस
गुजरात में 12 लाख से ज्यादा मजदूरों को 2,029 करोड़ रुपए का बोनस मिला

गांधीनगर: गुजरात सरकार ने 2024-25 के दौरान 12.44 लाख से ज्यादा मजदूरों को बोनस के तौर पर 2,029 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम बांटी है। डिजिटल शिकायत निवारण सिस्टम और श्रम सुधारों का भी विस्तार किया है।

अधिकारियों ने अंतरराष्टीय मजदूर दिवस का जिक्र करते हुए कहा कि यह अवसर सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि करोड़ों मजदूरों के योगदान को पहचानने का एक उत्सव है, जो कड़ी मेहनत के लिए समर्पित हैं और आगे कहा कि किसी भी देश की तरक्की उसके मजदूरों के पसीने पर टिकी होती है।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में सरकार ने कहा कि उसने मजदूरों को आर्थिक न्याय और सुरक्षा देने के लिए तकनीक को मानवीय संवेदनशीलता के साथ जोड़ने की कोशिश की है, जिससे गुजरात श्रम सशक्तीकरण में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

राज्य की पहलों की एक मुख्य विशेषता 'श्रम सेतु पोर्टल' है, जिसे श्रम, कौशल विकास और रोजगार विभाग ने मजदूरों की शिकायतों का तेजी से और ज्यादा पारदर्शी तरीके से समाधान करने के लिए शुरू किया है।

इस पोर्टल में ग्रेच्युटी, वेतन वृद्धि, नौकरी से निकाले जाने और दूसरी मांगों से जुड़े विवादों को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। 2025 में इस सिस्टम के जरिए कुल 5,550 आवेदनों पर ऑनलाइन कार्रवाई की गई।

अधिकारियों ने कहा कि तकनीक और संवेदनशीलता के मेल से मजदूरों की जिंदगी आसान हो गई है। निरीक्षण से लेकर नियमों के पालन तक की सभी प्रक्रियाएं भी एक निरीक्षण मॉड्यूल के जरिए डिजिटल कर दी गई हैं।

2025 में राज्य ने 13,810 निरीक्षण ऑनलाइन किए, जिसमें औद्योगिक प्रतिष्ठानों ने डिजिटल रूप से नियमों के पालन की जानकारी जमा की। मजदूरों को और ज्यादा सहायता देने के लिए एक श्रम सहायता कॉल सेंटर शुरू किया गया है। 2025 के दौरान इस केंद्र को 18,402 कॉल मिलीं।

अधिकारियों ने बताया कि सभी कॉल्स पर उचित मार्गदर्शन और कार्रवाई की गई, जिससे मजदूरों का भरोसा मजबूत हुआ। उन्होंने कहा कि साल के दौरान शुरू किए गए सुधारों का मकसद व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना था। साथ ही अनावश्यक कानूनी पेचीदगियों को कम करना भी था।

केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए ‘जन विश्वास बिल’ से जुड़े संशोधनों का जिक्र करते हुए कहा कि अपराधों के कंपाउंडिंग और संशोधित दंड के प्रावधानों को गुजरात औद्योगिक संबंध अधिनियम और गुजरात दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम में शामिल किया गया है, जिससे प्रशासनिक प्रक्रियाएं ज्यादा पारदर्शी हो गई हैं।

यह दावा किया गया है कि इन सुधारों से व्यापारियों और औद्योगिक इकाइयों के लिए कामकाज आसान होने की उम्मीद है, जिसके परिणामस्वरूप श्रमिकों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

सरकार ने यह भी बताया कि उसके मध्यस्थता प्रयासों के कारण 2025 में 1,232 संस्थानों में 7,655 श्रमिकों को वेतन के अंतर के रूप में 11.13 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया गया।

इसके अलावा, 2024-25 के दौरान 12.44 लाख से ज्यादा श्रमिकों को कुल 2,029.17 करोड़ रुपए का बोनस भुगतान मिला, जिसका वितरण दिवाली के समय किया गया।

श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा 2021 में असंगठित श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए शुरू किए गए ई-श्रम पोर्टल पर 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 के बीच गुजरात में चार लाख से ज्यादा पंजीकरण दर्ज किए गए।

सरकार ने कहा कि ये उपाय दिखाते हैं कि राज्य के विकास में योगदान देने वाले श्रमिकों को कल्याणकारी पहलों और डिजिटल प्रणालियों के मेल से सहायता दी जा रही है, और यह भी जोड़ा कि जब श्रमिक समृद्ध होते हैं, तो भारत वास्तव में आत्मनिर्भर बनता है।

--आईएएनएस

डीकेएम/वीसी

 

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