Delhi High Court Judgment : दिल्ली हाईकोर्ट से मोहम्मद उबैदुल्ला की जमानत रद्द

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैज-ए-इलाही मस्जिद पत्थरबाजी केस में जमानत रद्द की
तुर्कमान गेट पत्थरबाजी मामला : दिल्ली हाईकोर्ट से मोहम्मद उबैदुल्ला की जमानत रद्द

नई दिल्ली: तुर्कमान गेट स्थित फैज-ए-इलाही मस्जिद से अतिक्रमण हटाने के दौरान पत्थरबाजी के आरोप में गिरफ्तार मोहम्मद उबैदुल्लाह की दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत रद्द कर दी।

दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद पत्थरबाजी की घटना को लेकर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद अन्य लोगों के साथ-साथ मोहम्मद उबैदुल्लाह को भी गिरफ्तार किया गया था। मोहम्मद उबैदुल्लाह की जमानत को दिल्ली हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है।

हाईकोर्ट ने कहा कि जमानत के आदेश में निचली अदालत ने दिल्ली पुलिस द्वारा दी गई दलीलों पर ठीक से ध्यान नहीं दिया। जमानत रद्द करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि ज्यादातर बातें सिर्फ दलीलों को रिकॉर्ड करने तक ही सीमित रहीं।

कोर्ट ने मोहम्मद उबैदुल्लाह को नियमित जमानत देने वाले निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली दिल्ली पुलिस की अपील पर जमानत रद्द की है।

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, मोहम्मद नावेद (44), मोहम्मद फैज (20) और मोहम्मद उबैदुल्लाह (23) उन लोगों में शामिल हैं, जिन्हें पत्थरबाजी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने पथराव शुरू कर दिया था। इस हिंसा में कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे और सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा था।

एफआईआर में बताया गया है कि अतिक्रमण वाली जमीन पर पुलिस की बैरिकेडिंग के समय करीब रात 12:40 बजे 30-35 लोगों का एक समूह इकट्ठा हो गया, भड़काऊ नारे लगाने लगा और पुलिस को काम करने से रोकने की कोशिश करने लगा।

जांच में यह भी पता चला कि इलाके के कुछ प्रभावशाली लोगों ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए स्थानीय निवासियों को इकट्ठा होने और विरोध करने के लिए उकसाया। पुलिस के मुताबिक, उनका मकसद ऑपरेशन के दौरान अशांति फैलाना और प्रशासन व कानून लागू करने वाली एजेंसियों के काम में बाधा डालना था।

--आईएएनएस

 

 

Related posts

Loading...

More from author

Loading...