Delhi High Court Bail : दहेज हत्या के आरोपी को अंतरिम जमानत, बेटी के एडमिशन के लिए मिली राहत

बेटी के स्कूल एडमिशन के लिए आरोपी को मिली 15 दिन की राहत
दिल्ली : दहेज हत्या के आरोपी को अंतरिम जमानत, बेटी के एडमिशन के लिए मिली राहत

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने दहेज हत्या के एक मामले में आरोपी को 15 दिन की अंतरिम जमानत दी है, ताकि वह अपनी नाबालिग बेटी का स्कूल में दाखिला करवा सके।

न्यायमूर्ति गिरीश कथपालिया की एकल-न्यायाधीश पीठ ने अपने आदेश में यह टिप्पणी की कि बच्चे के दाखिले की सुविधा के लिए सीमित अवधि हेतु अंतरिम जमानत मांगी गई थी, क्योंकि इस प्रक्रिया में लगभग 10-15 दिन लगेंगे और दाखिले का सत्र पहले ही शुरू हो चुका है।

आवेदन को मंजूरी देते हुए जस्टिस कथपालिया ने इस दलील पर गौर किया कि आरोपी रिहान खान उर्फ ​​दुलारे की बेटी इस समय अपने दादा-दादी के साथ रह रही है और दाखिले की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए उसकी मौजूदगी जरूरी थी।

न्यायाधीश ने आरोपी के पिता द्वारा दिए गए उस बयान को भी संज्ञान में लिया, जो स्वयं उपस्थित हुए और कहा कि वे स्वरोजगार करते हैं और किसी भी कारखाने में मजदूर के रूप में काम नहीं करते।

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि बात चाहे जो भी हो, तथ्य यह है कि आरोपी ने अंतरिम जमानत इसलिए मांगी है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसकी बेटी का स्कूल में दाखिला हो जाए।

आदेश में यह दर्ज किया गया कि अभियोजन पक्ष ने, जांच अधिकारी के निर्देशों पर, निष्पक्ष रूप से यह प्रस्तुत किया कि उसे अंतरिम जमानत दिए जाने पर कोई गंभीर आपत्ति नहीं है, बशर्ते कि अभियुक्त इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग न करे।

आदेश में कहा गया कि सरकारी वकील ने जांच अधिकारी (आईओ) के निर्देशों पर पूरी निष्पक्षता से यह दलील दी कि अंतरिम जमानत देने पर कोई गंभीर आपत्ति नहीं है, बशर्ते कि आरोपी/आवेदक अपनी आजादी का दुरुपयोग करके इसे हमेशा के लिए बनाए रखने की कोशिश न करे।

दिल्ली हाई कोर्ट ने आरोपी के परिवार की आर्थिक स्थिति से संबंधित दलीलों पर भी विचार किया, जिसमें स्टेटस रिपोर्ट में दिए गए वे विरोधाभासी बयान भी शामिल थे कि क्या उसके माता-पिता मजदूर थे या स्वरोजगार करते थे।

राहत देते हुए जस्टिस कथपालिया ने निर्देश दिया कि आरोपी को 15 दिनों के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए। इसके लिए आरोपी को ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के अनुसार 10 हजार रुपए का निजी मुचलका और इतनी ही राशि की एक जमानत देनी होगी।

दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह साफ किया जाता है कि अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

आरोपी पर खजूरी खास पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर नंबर 309/2022 के तहत आईपीसी की धारा 498ए, 304बी, 120बी, 313 और 511 के साथ-साथ दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत मुकदमा चल रहा है।

--आईएएनएस

 

 

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