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बारुईपुर एनकाउंटर: कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का निर्देश दिया

बारुईपुर एनकाउंटर: कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का निर्देश दिया
बारुईपुर

कोलकाता, 15 सितंबर (आईएएनएस)। कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल पुलिस को निर्देश दिया कि वे उस एनकाउंटर से जुड़े सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखें जिसमें प्रवाश मंडल मारा गया था। प्रवाश मंडल इस साल जुलाई में दक्षिण 24 परगना जिले के बारुईपुर में एक नाबालिग लड़की के साथ रेप और उसकी हत्या के मामले में मुख्य आरोपी था।

जस्टिस अरिजीत बनर्जी और रीतोब्रतो कुमार मित्रा की डिवीजन बेंच ने इस मामले में चल रही जांच प्रक्रिया को जल्द पूरा करने का भी निर्देश दिया।

इस मामले में अगली सुनवाई तीन हफ़्ते बाद होगी, और बेंच के आदेश के अनुसार, तब तक जांच प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए।

इस साल जुलाई में, साउथ 24 परगना के बारुईपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले सूर्यपुर इलाके से एक नाबालिग लड़की लापता हो गई थी।

बाद में, उसका शव एक तालाब से बैग में मिला। इसके बाद, स्थानीय लोगों के एक समूह के हिंसक विरोध-प्रदर्शन के कारण बारुईपुर में काफी समय तक तनावपूर्ण स्थिति बनी रही; इस दौरान एक बेगुनाह युवक की पीट-पीटकर हत्या भी कर दी गई थी।

पुलिस ने चार लोगों, प्रवास मंडल, दिवाकर सरदार, आनंद सरदार और कबीर मोल्ला, को गिरफ्तार किया।

7 जुलाई की रात, पुलिस घटनाक्रम को फिर से समझने (रीकंस्ट्रक्शन) के लिए मंडल को अपराध स्थल पर ले गई। दावा किया गया कि उस समय आरोपी ने एक पुलिस अधिकारी से हथियार छीनकर भागने की कोशिश की और पुलिस टीम पर गोली भी चलाई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसे मार गिराया।

बारुईपुर पुलिस जिले (जहां अपराध स्थल आता है) के अधिकारियों ने दावा किया कि जांच अधिकारी अर्घ्य मंडल को मंडल से खुद को और अपने साथियों को बचाने के लिए अपनी सर्विस गन से गोली चलानी पड़ी। हालांकि, एनकाउंटर पर कई सवाल उठने के बाद, इस घटना की जांच क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (सीआईडी) को सौंप दी गई।

इस बीच, कलकत्ता हाई कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई थी जिसमें इस मामले की जांच किसी केंद्रीय एजेंसी से कराने की मांग की गई थी।

--आईएएनएस

एससीएच