बंगाल में 1 अगस्त से वृद्धावस्था, विधवा और विकलांगता भत्ते में वृद्धि लागू होगी

बंगाल में 1 अगस्त से वृद्धावस्था, विधवा और विकलांगता भत्ते में वृद्धि लागू होगी

कोलकाता, 21 जुलाई (आईएएनएस)। हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी के 'संकल्प पत्र' में किए गए वादे के अनुसार, 1 अगस्त से वास्ताविक लाभार्थियों को बढ़ी हुई वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांगता पेंशन मिलेगी।

पेंशन की बढ़ी हुई धनराशि 1,500 रुपये प्रति माह होगी, जबकि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार के समय यह 1,000 रुपये थी।

पश्चिम बंगाल पंचायत मामलों और ग्रामीण विकास विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी करके नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम (एनएसएपी) के तहत तीन पेंशन योजनाओं में बढ़ी हुई रकम की घोषणा की। इस नोटिफिकेशन में यह भी बताया गया है कि बढ़ी हुई रकम लाभार्थियों को 1 अप्रैल से दी जाएगी।

सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के लाभार्थियों को अतिरिक्त भत्ता मिलेगा। हर योजना के लाभार्थियों को अब 500 रुपये प्रति माह अतिरिक्त मिलेंगे। यह रकम पहले की तरह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) सिस्टम के जरिए सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी।

राज्य सरकार ने दावा किया है कि इन तीन कल्याणकारी योजनाओं के तहत बढ़ी हुई पेमेंट का अतिरिक्त खर्च, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य पंचायत मामलों और ग्रामीण विकास विभाग के बजट आवंटन से पूरा किया जाएगा।

इस आदेश को तेजी से लागू करने और तय समय के भीतर सभी पात्र लाभार्थियों तक संशोधित पेंशन राशि पहुंचाने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों, जिला पंचायत और ग्रामीण विकास अधिकारियों, संबंधित लागू करने वाली एजेंसियों और राज्य शहरी विकास एजेंसी को जरूरी निर्देश भेज दिए गए हैं।

पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के अपने बजट प्रस्तावों में बुज़ुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए मासिक पेंशन में 500 रुपये की बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने पिछले महीने पश्चिम बंगाल विधानसभा में यह बजट पेश किया था और इस मामले में राज्य पंचायत मामलों और ग्रामीण विकास विभाग ने औपचारिक अधिसूचना जारी की थी।

--आईएएनएस

ओपी/एएस