नई दिल्ली: बटला हाउस तोड़फोड़ मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में बटला हाउस के मकानों और दुकानों के लिए तोड़फोड़ नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से मामला सीजेआई के सामने उठाया गया और मामले की जल्द सुनवाई की मांग की गई।
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 15 दिन का नोटिस चाहिए, लेकिन यहां एक नोटिस चिपकाया गया है और कहा गया है कि हमें मकान और दुकानें खाली कर देना चाहिए। 26 मई को नोटिस चिपकाया गया, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हालांकि शुरुआत में सीजेआई गवई ने कहा था कि आप हाईकोर्ट क्यों गए, लेकिन याचिकाकर्ता ने कहा कि तोड़फोड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया था। सीजेआई ने कहा कि अगले हफ्ते सुनवाई करेंगे।
याचिकाकर्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ही इस मामले में आदेश पारित किया था, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया। डीडीए का दावा है कि खसरा नंबर 279 की जमीन दिल्ली विकास प्राधिकरण की है और इस पर अवैध तरीके से घर बना लिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले आदेश में सिर्फ खसरा नंबर 279 को लेकर अपना आदेश दिया था, लेकिन दिल्ली विकास प्राधिकरण ने खसरा नंबर 281 से लेकर 285 तक के मकानों को भी नोटिस जारी किया है, जिसको लेकर याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।