चेन्नई, 18 सितंबर (आईएएनएस)। आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करने से जुड़े छह मामलों में डिस्चार्ज की मांग को लेकर अभिनेता और निर्देशक एस.जे. सूर्या की ओर से दायर याचिकाएं वापस लेने के बाद मद्रास हाईकोर्ट ने उन्हें खारिज कर दिया।
आयकर विभाग ने एस.जे. सूर्या के खिलाफ एग्मोर कोर्ट में छह मामले दर्ज कराए थे। विभाग का आरोप था कि उन्होंने वित्तीय वर्ष 2002-03 से 2009-10 के बीच छह वित्तीय वर्षों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया।
एस.जे. सूर्या ने इन सभी छह मामलों से डिस्चार्ज की मांग करते हुए मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया था। न्यायमूर्ति सुंदर मोहन के समक्ष शुक्रवार को इन याचिकाओं पर सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान आयकर विभाग ने अदालत को बताया कि एस.जे. सूर्या ने वर्ष 2022 में भी इन छह मामलों को रद्द करने की मांग को लेकर याचिकाएं दायर की थीं, जिन्हें पहले ही खारिज किया जा चुका है। विभाग ने यह भी कहा कि मौजूदा याचिकाएं भी उन्हीं आधारों पर दायर की गई हैं।
इसके बाद न्यायाधीश ने कहा कि एस.जे. सूर्या को सभी छह मामलों का सामना करना होगा और इन याचिकाओं पर विचार नहीं किया जा सकता।
इस पर एस.जे. सूर्या की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि वह सभी छह याचिकाएं वापस लेना चाहते हैं। अदालत ने याचिकाएं वापस लेने की अनुमति देते हुए सभी छह याचिकाओं को वापस ली गई याचिकाओं के रूप में खारिज करने का आदेश दिया।
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