दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता 'बहुत खराब' होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाइब्रिड सुनवाई की दी सलाह

नई दिल्ली, 14 दिसंबर (आईएएनएस)। देश की राजधानी में मौसम की खराब हालत और बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने बार के सदस्यों और लोगों को सलाह दी है कि वे शीर्ष अदालत के सामने लिस्टेड मामलों के लिए, जहां भी आसान हो, हाइब्रिड मोड में पेश हों।

सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री की तरफ से जारी एक सर्कुलर में कहा गया है कि यह एडवाइजरी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत के निर्देश पर जारी की गई है, जिसमें अगर सुविधा हो तो वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल करने की अपील की गई है।

यह सर्कुलर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन, सभी नोटिस बोर्ड और दूसरी संबंधित अथॉरिटी को बड़े पैमाने पर प्रसारित करने के लिए भेजा गया है।

इस महीने की शुरुआत में, सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने दिल्ली की जहरीली हवा पर गहरी चिंता जताई थी और यह साफ कर दिया था कि वह "मूकदर्शक" नहीं रह सकती, जबकि राष्ट्रीय राजधानी के लाखों लोग प्रदूषित हवा में सांस ले रहे हैं।

दिल्ली में एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने पर एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की सुनवाई करते हुए बेंच ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को बार-बार हो रहे वायु संकट पर रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया।

इस बेंच में जस्टिस जॉयमाल्या बागची भी शामिल थे। सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने सिर्फ पराली जलाने को अलग करके प्रदूषण के कारणों को बहुत आसान बनाने के खिलाफ भी चेतावनी दी थी और जोर दिया था कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और गाड़ियों से निकलने वाले धुएं समेत कई वजहें इस समस्या में योगदान करती हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, "हम पराली जलाने पर कोई कमेंट नहीं करना चाहते, क्योंकि उन लोगों पर बोझ डालना गलत होगा, जिनका कोर्ट में बहुत कम प्रतिनिधित्व होता है।"

पहले की सुनवाई में, सुप्रीम कोर्ट ने हर सर्दियों में शॉर्ट-टर्म जवाबों के बजाय दिल्ली-एनसीआर में बार-बार होने वाले वायु प्रदूषण संकट से निपटने के लिए 'लॉन्ग-टर्म स्ट्रैटेजी' की जरूरत पर जोर दिया था।

सीजेआई की अगुवाई वाली बेंच ने केंद्र से कहा था, "आप सुझाव दे सकते हैं, लेकिन वे दो दिन, एक हफ्ते या तीन हफ्ते के लिए नहीं हो सकते। हमें एक लॉन्ग-टर्म समाधान की जरूरत है ताकि यह समस्या हर साल धीरे-धीरे कम हो।"

--आईएएनएस

एएमटी/एबीएम

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