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नई दिल्ली, 10 नवंबर (आईएएनएस)। रेणुकास्वामी हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी कन्नड़ फिल्म अभिनेत्री पवित्रा गौड़ा को बड़ा झटका दिया। कोर्ट ने सोमवार को की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है।
दरअसल, अदालत ने अभिनेत्री की उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने 14 अगस्त 2025 के आदेश पर पुनर्विचार की मांग की थी। उक्त आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने पवित्रा गौड़ा, अभिनेता दर्शन और अन्य आरोपियों को हत्या मामले में मिली जमानत रद्द कर दी थी।
जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने पवित्रा गौड़ा की ओपन कोर्ट में सुनवाई की मांग को भी अस्वीकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने संबंधित आदेश और रिकॉर्ड का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया है, लेकिन पुनर्विचार के लिए कोई ठोस आधार नहीं पाया गया। इसलिए पुनर्विचार याचिका खारिज की जाती हैं।
बता दें कि यह मामला 9 जून 2024 को बेंगलुरु के पट्टनगेरे गांव में हुई 33 वर्षीय ऑटो चालक रेणुकास्वामी की हत्या से जुड़ा है। रेणुकास्वामी, जो दर्शन का प्रशंसक था, कथित तौर पर दर्शन की दोस्त पवित्रा गौड़ा को आपत्तिजनक संदेश भेज रहा था।
पुलिस के अनुसार, दर्शन के कहने पर रेणुकास्वामी का अपहरण किया गया, उसे तीन दिन तक एक शेड में यातना दी गई और फिर उसकी पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। उसका शव एक फ्लाईओवर पर पाया गया था। दर्शन को इस हत्या की जानकारी व्हाट्सएप पर दी गई थी।
पुलिस के अनुसार, रेणुकास्वामी दर्शन की पत्नी विजयलक्ष्मी का समर्थन करता था, उसने पवित्रा की आलोचना की थी। यही बात अंत में रेणुकास्वामी की बेरहमी से हत्या का कारण बनी।
इस मामले में दर्शन, उनकी सहयोगी पवित्रा गौड़ा और 15 अन्य लोगों को 11 जून 2024 को चित्रदुर्गा के एक प्रशंसक रेणुका स्वामी के अपहरण और हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
--आईएएनएस
पीएसके