Delhi Mosquito Prevention: मच्छरों से छुटकारे के लिए दिल्ली एमसीडी और रेलवे का संयुक्त अभियान, पटरियों पर किया जा रहा छिड़काव: मेयर राजा इकबाल सिंह

दिल्ली एनसीआर में रेलवे-एमसीडी की एंटी लार्वा ट्रेन, मच्छरों पर कसा जाएगा शिकंजा।
मच्छरों से छुटकारे के लिए दिल्ली एमसीडी और रेलवे का संयुक्त अभियान, पटरियों पर किया जा रहा छिड़काव: मेयर राजा इकबाल सिंह

नई दिल्ली:  रेलवे और एमसीडी इस साल भी मच्छरों के खिलाफ संयुक्त अभियान चला रहा है। इसके अंतर्गत एक खास ट्रेन को दिल्ली एनसीआर में चलाया जा रहा है, जिससे रेलवे ट्रैक के किनारे मच्छरों को पनपने से रोकने में मदद मिलेगी। दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी।

दिल्ली मेयर राजा इकबाल सिंह ने आईएएनएस को बताया, "मच्छरों के लिए रेलवे और एमसीडी की पहल पर ये काम हो रहा है। हम हर साल इस काम को करते हैं। दरअसल, ट्रैक के दोनों साइड कई बार पानी जमा होने के कारण मच्छर पैदा हो जाते हैं और मैनुअली उन्हें साफ करना नामुमकिन सा होता है। इसलिए एक खास ट्रेन जिसमें तीन ट्रैक लगे हुए हैं, जिसमें एंटी लार्वा मेडिसिन रखी हुई है, उसका छिड़काव किया जा रहा है। ये ट्रेन दिल्ली एनसीआर के अलग-अलग स्टेशन पर जाएगी और वहां पर दवाई का छिड़काव करेगी।"

आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में हुए संशोधन का मेयर राजा इकबाल सिंह ने स्वागत किया। उन्होंने कहा, "स्ट्रीट डॉग को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सबसे पहले मैं वेलकम करता हूं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत ही सराहनीय है। पहले से ही एमसीडी इस पर काम कर रही है। जितने भी ये स्ट्रीट डॉग हैं, उनको वैक्सीनेट करके हम छोड़ देते हैं। बाकी जो एग्रेसिव डॉग्स हैं, उनको लेकर दिल्ली की जनता की भी यह डिमांड थी कि उन्हें अपने पास रखकर ट्रीट किया जाए। डॉग लवर भी यही चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला किया है, जिसका हम स्वागत करते हैं। एक पॉइंट फिक्स हो जाएगा, जहां पर सारे डॉग्स आएंगे। इसके अलावा जगह-जगह जो गंदगी फैलती है, डॉग लवर की जो लड़ाई होती है, वो नहीं होगी।"

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों के मामले में अपना अंतरिम फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में संशोधन करते हुए वैक्सीनेशन के बाद कुत्तों को उनके मूल इलाकों में छोड़ने का आदेश दिया है। हालांकि, रेबीज पीड़ित या आक्रामक कुत्तों को छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। कोर्ट का यह फैसला अब पूरे देश में लागू होगा।

 

 

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