Kerala Maoist Attack : केएफडीसी कार्यालय पर हमला करने के मामले में दो और माओवादियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर

वायनाड केएफडीसी हमले में एनआईए ने दो और माओवादियों पर आरोप तय किए
केएफडीसी कार्यालय पर हमला करने के मामले में दो और माओवादियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर

नई दिल्‍ली: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने केरल के वायनाड केएफडीसी कार्यालय पर 2023 में हुए हमले के मामले में दो और माओवादियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया।

केरल के एर्नाकुलम स्थित एनआईए की विशेष अदालत में दायर पूरक आरोपपत्र में, दो आरोपियों, संतोष कुमार ए उर्फ ​​राजा और एचएस रवींद्र उर्फ ​​कोट्टेहोंडा रवि उर्फ ​​मनोज पर भारतीय दंड संहिता (पहले), शस्त्र अधिनियम, पीडीपीपी अधिनियम, यूए (पी) अधिनियम और केरल वन अधिनियम, 1961 की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं।

एनआईए ने इससे पहले आरसी-03/2024/एनआईए/केओसी मामले में तीन अन्य आरोपियों, सीपी मोइदीन, मनोज पी.एम., और पीके सोमन के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था। प्रतिबंधित सीपीआई (माओवादी) आतंकवादी संगठन के सदस्यों के रूप में पहचाने गए सभी पांचों को पहले एनआईए ने गिरफ्तार किया था, जिसने पिछले साल अक्टूबर में थलापुझा पुलिस से जांच का जिम्मा संभाला था।

घातक हथियारों से लैस, पांचों आरोपियों ने 28 सितंबर 2023 को वायनाड स्थित केरल वन विभाग निगम (केएफडीसी) कार्यालय में आपराधिक रूप से घुसपैठ की थी। नारे लगाते हुए सीपीआई (माओवादी) सदस्यों ने प्रबंधक को जबरन पकड़ लिया, बंदूक की नोक पर अन्य कर्मचारियों को धमकाया, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और कार्यालय परिसर में सीपीआई (माओवादी) के पोस्टर चिपका दिए।

इससे पहले, एनआईए ने आईएसआईएस और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी एक बड़ी आतंकी साजिश का भंडाफोड़ करते हुए भारत के पांच राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 21 ठिकानों पर छापेमारी की।

एनआईए ने बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों तथा जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में कुल 21 स्थानों पर व्यापक तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान कई डिजिटल उपकरण, मोबाइल फोन और संदिग्ध दस्तावेज जब्त किए गए थे।

 

 

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