Congress Leaders Defamation Case : एमपी-एमएलए कोर्ट ने मानहानि मामले में जबलपुर के तीन कांग्रेस विधायकों को नोटिस जारी किया

मानहानि केस में कांग्रेस नेताओं को अदालत की नोटिस, 2026 में पेशी
एमपी-एमएलए कोर्ट ने मानहानि मामले में जबलपुर के तीन कांग्रेस विधायकों को नोटिस जारी किया

जबलपुर: मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले की एमपी-एमएलए अदालत ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता उमंग सिंघार और वरिष्ठ नेता अजय सिंह और लखन घनघोरिया सहित तीन मौजूदा कांग्रेस विधायकों को नोटिस जारी किए हैं।

कांग्रेस नेताओं के खिलाफ दायर मानहानि के एक मामले में जवाब मांगने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। इन तीनों कांग्रेस नेताओं को 26 जनवरी, 2026 को अदालत में पेश होने के लिए कहा गया है।

कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के जिला कार्यक्रम प्रबंधक विजय पांडे ने दायर किया है।

इस साल अगस्त में जबलपुर पूर्व से वरिष्ठ कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए यह मुद्दा उठाया था।

घनघोरिया ने आरोप लगाया था कि विजय पांडे की हायर सेकेंडरी की मार्कशीट फर्जी है और उन्होंने प्रभारी जिला कार्यक्रम प्रबंधक (डीपीएम) के तौर पर भ्रष्टाचार किया है।

कांग्रेस ने तब यह मुद्दा राज्य विधानसभा में भी उठाया था और भाजपा सरकार पर विजय पांडे को बचाने का आरोप लगाया था।

राज्य विधानसभा से बाहर निकलने के बाद, तीनों कांग्रेस नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी।

उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, जो राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का भी प्रभार संभालते हैं, ने मामले की जांच के लिए एक समिति गठित की थी।

जांच ​​में पाया गया कि विजय पांडे के खिलाफ लगाए गए आरोप 'गलत' और 'निराधार' थे।

इसके बाद, विजय पांडे ने उमंग सिंघार, अजय सिंह और लखन घनघोरिया के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया।

यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है, जब राज्य विधानसभा का पांच दिवसीय शीतकालीन सत्र चल रहा है और नेता प्रतिपक्ष सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक भाजपा नीत राज्य सरकार को घेरने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

--आईएएनएस

 

 

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