Mathura Dispute Case : इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही ईदगाह विवाद पर आज होगी सुनवाई

मथुरा विवाद पर हाईकोर्ट में सुनवाई, ASI रिपोर्ट और याचिकाओं पर होगी बहस
इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही ईदगाह विवाद पर आज होगी सुनवाई

प्रयागराज: मथुरा के चर्चित श्री कृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में शुक्रवार को अहम सुनवाई होने जा रही है। यह सुनवाई दोपहर 2 बजे तय की गई है, जिसमें मंदिर और मस्जिद पक्ष अपनी-अपनी बातें रखेंगे।

दरअसल, इस मामले में अक्टूबर 2023 से लगातार अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। अब तक इस विवाद से जुड़े करीब 18 मुकदमे कोर्ट में दाखिल किए जा चुके हैं। इन याचिकाओं में हिंदू पक्ष की तरफ से यह मांग की गई है कि शाही ईदगाह मस्जिद को अतिक्रमण घोषित किया जाए और पूरी जमीन मंदिर पक्ष को सौंप दी जाए। साथ ही, श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के जीर्णोद्धार और स्थायी निषेधाज्ञा की भी मांग की गई है।

इस पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस अवनीश सक्सेना की सिंगल बेंच कर रही है। आज की सुनवाई में कई अहम बिंदुओं पर चर्चा होने की संभावना है, जिसमें अलग-अलग एप्लीकेशंस का निस्तारण और संशोधित प्रार्थना पत्रों पर जवाब दाखिल करना शामिल है।

हिंदू पक्ष के वकील का कहना है कि आज की सुनवाई काफी महत्वपूर्ण है। उनके मुताबिक केस नंबर 3 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (एएसआई) भी अपना जवाब दाखिल करेगा। हिंदू पक्ष का दावा है कि साल 1670 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने यहां मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई थी और भगवान कृष्ण की मूर्ति को आगरा ले जाया गया था।

वकील ने यह भी आरोप लगाया कि मस्जिद पक्ष की ओर से बार-बार नई एप्लीकेशन देकर मामले को लंबा खींचने की कोशिश की जा रही है, जिससे सुनवाई सही तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रही है। उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया है कि इस मामले में एक तय समय-सीमा (टाइमलाइन) निर्धारित कर दी जाए ताकि केस में तेजी से सुनवाई हो और फैसला जल्द आ सके।

यह मामला सिर्फ कानूनी ही नहीं बल्कि धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी बेहद संवेदनशील माना जाता है, इसलिए सभी पक्षों की नजर इस सुनवाई पर टिकी हुई है।

--आईएएनएस

 

 

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