लखनऊ में सैन्यकर्मी पर महिला को पांच साल बंधक बनाकर दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन दबाव का आरोप, जांच जारी

लखनऊ, 2 जून (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक महिला ने एक सैन्यकर्मी पर पांच वर्षों तक बंधक बनाकर दुष्कर्म करने और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

पुलिस के अनुसार, सैरपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला की शिकायत पर 30 मई को सैन्यकर्मी मंजूर अली, उसके भाई कमाल और रिश्तेदार सलमान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और सोमवार को मुख्य आरोपी मंजूर अली को गिरफ्तार कर लिया।

पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि उसका विवाह सीतापुर जिले में हुआ था। मार्च 2021 में वह अपने मायके सैरपुर स्थित घर आई थी। महिला का आरोप है कि इसी दौरान लखीमपुर खीरी जिले के महंगूखेड़ा निवासी मंजूर अली ने देर रात उसे नशीला पदार्थ सुंघाकर अगवा कर लिया। शिकायत के अनुसार, इसके बाद आरोपी ने उसे विभिन्न स्थानों पर बंधक बनाकर रखा और लगातार उसके साथ दुष्कर्म करता रहा।

महिला का आरोप है कि आरोपी उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर छिपाकर रखता था, ताकि वह किसी से संपर्क न कर सके। उसने यह भी आरोप लगाया कि मंजूर अली उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाता था। विरोध करने पर उसे डराया-धमकाया जाता था।

एफआईआर के अनुसार, जब मंजूर अली ड्यूटी पर जाता था, तब वह महिला को अपने भाई कमाल और रिश्तेदार सलमान के पास छोड़ देता था। पीड़िता का आरोप है कि दोनों उसे जान से मारने की धमकी देकर छिपाकर रखते थे और किसी बाहरी व्यक्ति से संपर्क नहीं करने देते थे।

महिला के अनुसार, कुछ दिन पहले उसे एक पड़ोसी की मदद से अपने पिता से फोन पर संपर्क करने का अवसर मिला। सूचना मिलने पर उसके पिता बताए गए पते पर पहुंचे और उसे वहां से लेकर सैरपुर स्थित अपने घर वापस ले आए। इसके बाद परिवार ने पुलिस से संपर्क कर पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए विस्तृत जांच की जा रही है। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य नामजद आरोपियों की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है। पुलिस के अनुसार, जांच में सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

--आईएएनएस

एससीएच/एएस

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