INDIA Block Candidate: कौन हैं बी. सुदर्शन रेड्डी, जिन पर उपराष्ट्रपति चुनाव में 'इंडिया' ब्लॉक ने जताया भरोसा

बी. सुदर्शन रेड्डी इंडिया ब्लॉक के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार घोषित
कौन हैं बी. सुदर्शन रेड्डी, जिन पर उपराष्ट्रपति चुनाव में 'इंडिया' ब्लॉक ने जताया भरोसा

नई दिल्ली: उपराष्ट्रपति चुनाव में 'इंडिया' ब्लॉक ने बी. सुदर्शन रेड्डी को अपना कैंडिडेट घोषित किया है। मंगलवार को 'इंडिया' ब्लॉक के लगभग सभी दलों ने सर्वसम्मति से बी. सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार के रूप में चुना। वह एनडीए के उम्मीदवार सी.पी. राधाकृष्णन के खिलाफ उपराष्ट्रपति चुनाव में उतरेंगे। बी. सुदर्शन रेड्डी का एक लंबा और प्रतिष्ठित कानूनी करियर रहा है, जिसमें आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश, गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में कार्य शामिल है।

बी. सुदर्शन रेड्डी का जन्म 8 जुलाई 1946 को आंध्र प्रदेश के रंगारेड्डी जिले के आकुला मायलावरम गांव में हुआ। वे किसान परिवार से जुड़े हुए हैं। उन्होंने हैदराबाद में पढ़ाई की और 1971 में उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद से विधि की डिग्री प्राप्त की। उसी साल वकालत के लिए पंजीकरण कराया। इसके बाद वे वरिष्ठ अधिवक्ता के. प्रताप रेड्डी के चैंबर में शामिल हुए।

उन्होंने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में रिट और दीवानी मामलों में वकालत की। 1988 से 1990 तक, उन्होंने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में सरकारी वकील के रूप में कार्य किया। इसके बाद कुछ समय के लिए केंद्र सरकार के अतिरिक्त स्थायी वकील के रूप में नियुक्त हुए। साल 1993-94 के लिए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष चुने गए। 8 जनवरी 1993 को उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद के कानूनी सलाहकार और स्थायी वकील नियुक्त किए गए।

2 मई 1995 को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए गए। उसके बाद 5 दिसंबर, 2005 को उन्हें गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। 12 जनवरी, 2007 को बी. सुदर्शन रेड्डी को भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश चुना गया था। वह 8 जुलाई, 2011 को सेवानिवृत्त हुए।

फिलहाल, बी. सुदर्शन रेड्डी को 'इंडिया' ब्लॉक ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार चुना है, जो 21 अगस्त को नामांकन दाखिल करेंगे। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति चुनाव की जरूरत पड़ी है। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग होगी।

उपराष्ट्रपति का चुनाव संविधान के अनुच्छेद 66(1) के तहत होता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित व नामांकित सदस्य वोट करते हैं। इस चुनाव में वोटिंग प्रक्रिया गोपनीय मतपत्र से होती है।

 

 

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