Income Tax Return : आयकर विभाग ने आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि को बढ़ाने की फर्जी खबर का किया खंडन

आईटीआर की अंतिम तिथि नहीं बढ़ी, 15 सितंबर ही रहेगी: आयकर विभाग
आयकर विभाग ने आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि को बढ़ाने की फर्जी खबर का किया खंडन

नई दिल्ली: इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर है। आईटीआर भरने की अंतिम तिथि बढ़ाने की फेक खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसका खंडन आयकर विभाग ने किया है।

आईटीआर दाखिल करने की तिथि बढ़ाने की फर्जी खबर को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि एक फर्जी खबर चल रही है, जिसमें कहा गया है कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि (जो मूलरूप से 31.07.2025 थी और जिसे बढ़ाकर 15.09.2025 कर दिया गया था) को आगे बढ़ाकर 30.09.2025 कर दिया गया है। आयकर विभाग ने साफ कर दिया है कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर ही रहेगी।

आयकर विभाग ने करदाताओं को सलाह दी है कि वे केवल आधिकारिक 'एक्स' अपडेट पर ही भरोसा करें। आईटीआर दाखिल करने, कर भुगतान और अन्य संबंधित सेवाओं में करदाताओं की सहायता के लिए हमारा हेल्पडेस्क 24x7 आधार पर काम कर रहा है और हम कॉल, लाइव चैट, वेबएक्स सेशन और ट्विटर, एक्स के माध्यम से सहायता प्रदान कर रहे हैं।

सोशल मीडिया पर वायरल फेक पत्र में लिखा है कि सीबीडीटी ने 15 सितंबर तक दाखिल होने वाली आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। आकलन वर्ष 2025-26 के लिए अधिसूचित आईटीआर में संरचनात्मक और विषयवस्तु संशोधन किए गए हैं, जिनका उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना, पारदर्शिता बढ़ाना और सटीक रिपोर्टिंग को सक्षम बनाना है। इन परिवर्तनों के कारण संबंधित उपयोगिताओं के सिस्टम विकास, एकीकरण और परीक्षण के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता पड़ी है। इसके अलावा, 31 मई तक दाखिल किए जाने वाले टीडीएस विवरणों से उत्पन्न क्रेडिट जून की शुरुआत में दिखाई देने लगेंगे, जिससे इस तरह के विस्तार के अभाव में रिटर्न दाखिल करने की प्रभावी अवधि सीमित हो जाएगी।

फर्जी पत्र में यह भी कहा गया है कि अधिसूचित आईटीआर में किए गए व्यापक बदलावों और आकलन वर्ष (एवाई) 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) उपयोगिताओं के सिस्टम की तैयारी और रोलआउट के लिए आवश्यक समय को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया है। करदाताओं के लिए एक सुचारू और सुविधाजनक फाइलिंग अनुभव की सुविधा के लिए यह निर्णय लिया गया है कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि, जो मूलरूप से 15 सितंबर थी, को बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है। इस आशय की एक औपचारिक अधिसूचना अलग से जारी की जा रही है।

 

 

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