राम रहीम फिर जेल से बाहर, 30 दिन की पैरोल हुई मंजूर

16वीं बार पैरोल या फरलो पर जेल से बाहर आया गुरमीत राम रहीम
राम रहीम फिर जेल से बाहर, 30 दिन की पैरोल हुई मंजूर

रोहतक: डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह एक बार फिर जेल से बाहर आ गया है। हरियाणा सरकार ने गुरमीत राम रहीम को 30 दिन की पैरोल मंजूर की है। इसके बाद मंगलवार सुबह वह रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर निकला।

जानकारी के अनुसार, गुरमीत राम रहीम सुबह करीब 6 बजकर 34 मिनट पर जेल से बाहर आया। इस दौरान जेल परिसर के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी नहीं थी।

 

गौरतलब है कि साध्वियों के यौन शोषण और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड के मामले में सजा काट रहा गुरमीत राम रहीम अगस्त 2017 से सुनारिया जेल में बंद है।

 

यह 16वीं बार है जब गुरमीत राम रहीम पैरोल या फरलो पर जेल से बाहर आया है। इससे पहले भी वह 15 बार जेल से बाहर आ चुका है। इसी साल जनवरी महीने में उसे 40 दिन की पैरोल मिली थी, जिसके बाद वह 15 फरवरी को वापस सुनारियां जेल लौटा था।

गुरमीत राम रहीम को बार-बार पैरोल मिलने को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। विपक्षी दलों और कई सामाजिक संगठनों ने पहले भी इस पर आपत्ति जताई है। वहीं, प्रशासन का कहना है कि पैरोल नियमों के तहत दी जाती है।

इसी साल जनवरी में भी वह जेल से बाहर आया था। जानकारी के मुताबिक, इससे पहले 15 सितंबर, 2025 को भी राम रहीम को 40 दिनों की पैरोल मिली थी। इस बार की पैरोल के साथ वह 16वीं बार जेल से बाहर आया है।

गौरतलब है कि सीबीआई की विशेष अदालत ने गुरमीत राम रहीम को दो साध्वियों से दुष्कर्म के मामले में 10-10 साल यानी कुल 20 साल की सजा सुनाई थी। इसके अलावा वह पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या और डेरे के मैनेजर रणजीत सिंह की हत्या के मामलों में भी सजा काट रहा है।

अधिकांश रिहाई के दौरान वह उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित डेरा सच्चा सौदा के आश्रम में रहा। सिरसा में मुख्यालय वाले डेरा सच्चा सौदा संगठन के हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और अन्य क्षेत्रों सहित कई उत्तरी राज्यों में बड़ी संख्या में अनुयायी हैं।

--आईएएनएस

एएमटी

 

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