Vikas Yadav Furlough : दिल्ली हाईकोर्ट ने विकास यादव को फरलो देने से इनकार को सही ठहराया

जेल अधिकारियों के फैसले को बरकरार रखते हुए कोर्ट ने सामाजिक रिहाई की मांग ठुकराई
नीतीश कटारा मर्डर केस : दिल्ली हाईकोर्ट ने विकास यादव को फरलो देने से इनकार को सही ठहराया

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को नीतीश कटारा मर्डर केस के दोषी विकास यादव की अर्जी खारिज कर दी। दोषी ने अर्जी में हाल ही में हुई शादी के बाद अपनी पत्नी के साथ समय बिताने और सामाजिक रिश्ते बनाए रखने के लिए 21 दिन की फरलो मांगी थी।

जस्टिस रविंदर डुडेजा की सिंगल जज बेंच ने माना कि जेल डायरेक्टर जनरल (डीजी) के यादव की रिहाई की रिक्वेस्ट को खारिज करने के ऑर्डर में कोई मनमानी, गैर-कानूनी या संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं हुआ है।

जस्टिस डुडेजा ने फैसला सुनाते हुए कहा, "इस कोर्ट को 29 अक्टूबर के ऑर्डर या 1 दिसंबर, 2025 के सुधार में कोई मनमानी, गैर-कानूनी या संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं मिला है। इसलिए पिटीशन खारिज की जाती है।"

यादव, जिसे 2002 के नीतीश कटारा मर्डर केस में दोषी ठहराया गया है, 25 साल की तय सजा काट रहा है और उसने असल में 23 साल से ज्यादा जेल में बिताए हैं।

अपनी पिटीशन में, यादव ने जेल अधिकारियों के 29 अक्टूबर, 2025 के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें उन्हें फरलो देने से मना कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि रिजेक्शन अपनी मर्जी से किया गया था और इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया कि उन्हें पहले सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मां के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए साढ़े चार महीने से ज्यादा समय के लिए अंतरिम बेल दी थी, जिसे बाद में उनकी शादी के आधार पर बढ़ा दिया गया था।

याचिका में कहा गया कि यादव 23 साल से लगातार कस्टडी में है और उसे फरलो नहीं दिया गया है और अब वह सामाजिक रिश्ते बनाए रखने के लिए, खासकर अपनी पत्नी के साथ, अस्थायी रिहाई चाहता है।

हालांकि, जेल अधिकारियों ने जुर्म की गंभीरता, दी गई सजा की गंभीरता और जरूरी सालाना कंडक्ट रिपोर्ट की कमी का हवाला देते हुए याचिका का विरोध किया।

जेल अधिकारियों ने आगे कहा कि इस बात की चिंता है कि दोषी देश छोड़कर भाग सकता है, पब्लिक ऑर्डर बिगाड़ सकता है या पीड़ित के परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है।

पीड़ित के परिवार ने भी उसकी रिहाई की स्थिति में अपनी सुरक्षा को लेकर डर जताया। याचिका को खारिज करते हुए, दिल्ली हाई कोर्ट ने जेल अधिकारियों के फैसले को बरकरार रखा, यह देखते हुए कि विवादित ऑर्डर में दखल देने का कोई आधार नहीं बनता।

विकास यादव और उसके चचेरे भाई विशाल यादव समेत अन्य को फरवरी 2002 में एक शादी की पार्टी से कटारा को किडनैप करने और फिर उनकी बहन भारती यादव के साथ उसके कथित अफेयर के लिए उसकी हत्या करने के लिए दोषी ठहराया गया और बिना किसी छूट के 25 साल की जेल की सजा सुनाई गई।

ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि कटारा की हत्या इसलिए की गई क्योंकि यादव जोड़ी को भारती के साथ उसका कथित रिश्ता पसंद नहीं था क्योंकि वे अलग-अलग जातियों के थे।

--आईएएनएस

 

 

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