नई दिल्ली: दिल्ली के धौला कुआं इलाके में बीएमडब्ल्यू एक्सीडेंट मामले में एक और अपडेट सामने आया है। अदालत ने शनिवार को आरोपी ड्राइवर गगनप्रीत की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है।
दिल्ली के धौलाकुआं इलाके में 14 सितंबर को हुए सड़क हादसे में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की मौत हो गई थी, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। इस मामले में अदालत ने 17 सितंबर को आरोपी महिला गगनप्रीत कौर की न्यायिक हिरासत 27 सितंबर तक बढ़ा दी थी।
दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में शनिवार को एक बार फिर गगनप्रीत कौर को पेश किया गया, जहां अदालत ने 11 अक्टूबर तक उसकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है।
नवजोत सिंह पत्नी के साथ बंगला साहिब गुरुद्वारा से दर्शन करके घर लौट रहे थे। रास्ते में धौलाकुआं के पिलर नंबर 57 से राजा गार्डन की ओर जाते समय एक तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी थी। उस वक्त गगनप्रीत कार को चला रही थी।
उनके बेटे नवनूर सिंह ने बताया था, "मां और पिताजी सुबह बाइक से बंगला साहिब के लिए निकले थे। घर लौटते समय एक बीएमडब्ल्यू कार से उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें पिताजी की मौत हो गई। मां की हालत गंभीर है।"
वहीं, इस मामले में अदालत ने गगनप्रीत की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। आरोपी गगनप्रीत कौर की तरफ से पेश वकील प्रदीप राणा ने दावा किया कि अदालत में पेश की गई सीसीटीवी फुटेज और एफआईआर में दर्ज बयान आपस में मेल नहीं खाते। दोनों पक्षों की दलीलें सुन ली गई हैं और कोर्ट ने आरोपी की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा है।
वकील प्रदीप राणा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "अदालत में जो सीसीटीवी फुटेज पेश की गई है, वह एफआईआर के दावों से बिल्कुल अलग है। एफआईआर में कहा गया है कि वाहन को पीछे से टक्कर मारी गई थी, लेकिन सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि कार पहले फुटपाथ से टकराई थी। उसके बाद फ्लिपओवर हुई, तब बाइक के संपर्क में आई। बाद में बाइक सवार की टक्कर बस से भी हुई। सीसीटीवी के वीडियो एफआईआर से मेल नहीं खाते हैं।"