भोपाल: प्रवर्तन निदेशालय के भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय ने 13 मार्च 2026 को किशन मोदी को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और उससे जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ चल रही जांच के दौरान की गई।
प्रवर्तन निदेशालय ने यह गिरफ्तारी धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 19(1) के तहत की। इसके बाद 14 मार्च 2026 को किशन मोदी को भोपाल की विशेष अदालत के सामने पेश किया गया। अदालत ने मामले की आगे की जांच के लिए उन्हें 18 मार्च 2026 तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेजने की अनुमति दे दी है।
यह मामला भोपाल के हबीबगंज थाने में 29 अगस्त 2023 को दर्ज एक प्राथमिकी से जुड़ा है। इसके अलावा आर्थिक अपराध शाखा, भोपाल ने 22 जुलाई 2024 को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों और अधिकारियों के खिलाफ एक अन्य प्राथमिकी भी दर्ज की थी। इन्हीं मामलों के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन की जांच शुरू की थी।
जांच के दौरान सामने आया कि जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ‘मिल्क मैजिक’ नाम से डेयरी उत्पादों की आपूर्ति करती थी। आरोप है कि कंपनी असली दूध की वसा के स्थान पर पाम तेल और अन्य हानिकारक रसायनों का उपयोग कर मिलावटी डेयरी उत्पाद तैयार कर रही थी। इन मिलावटी उत्पादों की बिक्री देश के भीतर ही नहीं बल्कि कई विदेशी बाजारों में भी की जा रही थी।
जांच में यह भी सामने आया कि इन उत्पादों के निर्यात के लिए इंदौर स्थित निर्यात निरीक्षण एजेंसी के सामने प्रतिष्ठित प्रयोगशालाओं की कथित जांच रिपोर्टें प्रस्तुत की गई थीं। बाद में जब इन रिपोर्टों की संबंधित प्रयोगशालाओं से पुष्टि कराई गई तो पता चला कि उनमें से कई रिपोर्टें जाली थीं और उन्हें प्रयोगशालाओं द्वारा जारी ही नहीं किया गया था।
प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार इन्हीं जाली जांच रिपोर्टों के आधार पर कंपनी ने मिलावटी डेयरी उत्पादों का निर्यात किया और इस निर्यात से प्राप्त धनराशि अपने बैंक खातों में जमा कराई। जांच में सामने आया कि ऐसे निर्यात से करीब 20 करोड़ 59 लाख रुपए की आय हुई। जांच एजेंसी ने इस रकम को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अपराध से अर्जित संपत्ति माना है।
प्रवर्तन निदेशालय का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच अभी जारी है और आगे भी कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं।
--आईएएनएस
