मुबंई: इस्लाम के संस्थापक पैगंबर हजरत मोहम्मद पर कथित टिप्पणी के लिए भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मुंबई के पाइधोनी पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 295 ए (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना), 153 ए (शत्रुता को बढ़ावा देना) और 505 बी के तहत मामला दर्ज किया गया था। प्राथमिकी भारतीय सुन्नी मुसलमानों के सुन्नी बरेलवी संगठन रज़ा अकादमी की शिकायत पर दर्ज की गई थी। शर्मा ने ज्ञानवापी विवाद पर एक बहस के दौरान कहा था कि चूंकि मुसलमान खोजे गए शिवलिंग को फव्वारा कहकर हिंदू की आस्था का मजाक उड़ा रहे हैं, इसलिए उनकी धार्मिक किताबों में कुछ चीजें हैं जिसे लेकर लोग उन दावों का भी मजाक उड़ा सकते हैं।
शनिवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) ने शर्मा की टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। यूथ नेशनल कांफ्रेंस के प्रांतीय अध्यक्ष सलमान अली सागर ने कहा कि पार्टी ने पैगंबर मुहम्मद के खिलाफ भाजपा प्रवक्ता की 'ईशनिंदा, आपत्तिजनक और भयावह रूप से आहत करने वाली' टिप्पणी पर निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भाजपा और केंद्र सरकार को इस तरह की अपवित्र टिप्पणियों के लिए एक अयोग्य माफी की पेशकश करनी चाहिए जिसमें सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने के लिए मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र नाम का इस्तेमाल किया गया था। भाजपा नेता नुपुर शर्मा ने शनिवार को अपनी बात रखते हुए कई गंभीर आरोप लगाया उन्होंने कहा कि उन्हें सोशल मीडिया पर उनकी टिप्पणियों के लिए जान से मारने की धमकी मिल रही है। एक तथाकथित फैक्ट चेकर है जिसने कल रात मेरी एक बहस से एक भारी संपादित और चयनित वीडियो डालकर माहौल को खराब करना शुरू कर दिया है। तब से, मुझे मौत और बलात्कार की धमकी मिल रही है, जिसमें मैं और मेरे परिवार के सदस्य का सिर काटने की धमकी भी शामिल है। उन्होंने आगे कहा कि मैंने कुछ धमकियों को गंभीर लेते हुए सोशल मीडिया पर पुलिस आयुक्त और दिल्ली पुलिस को टैग किया है। मुझे संदेह है कि मुझे और मेरे तत्काल परिवार के सदस्यों को नुकसान हो सकता है। अगर मुझे, मेरे परिवार के सदस्यों को कोई नुकसान हुआ है, तो मुझे लगता है कि मोहम्मद जुबैर, जो मुझे लगता है ऑल्ट न्यूज़ की मालिक हैं, पूरी तरह से जिम्मेदार हैं।