बॉम्बे हाईकोर्ट ने उद्धव ठाकरे गुट को मुंबई के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करने की इजाजत दी

 Bombay High Court-Uddhav Thackeray

मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने उद्धव ठाकरे गुट को मुंबई के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार 2 से 6 अक्टूबर तक शिवाजी पार्क में रैली करने के लिए उद्धव ठाकरे गुट को अनुमति दे। कोर्ट के इस फैसले को शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान एकनाथ शिंदे द्वारा शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करने की याचिका को खारिज कर दिया है।

हाईकोर्ट का फैसला आने से पहले बीएमसी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के 2004 के एक आदेश का हवाला दिया था, जिसमें लिखा है कि न्यायालयों को कानून और व्यवस्था के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और इसे प्रशासन द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। फैसला सुनाते समय,अदालत ने कहा कि बीएमसी ने उसी दिन पुलिस रिपोर्ट मांगी जिस दिन ठाकरे गुट ने उच्च न्यायालय का रुख किया था। अदालत ने यह भी कहा कि शिवाजी पार्क में दोनों गुट को दशहरा रैली आयोजित करने की अनुमति नहीं देने का बीएमसी का फैसला कहीं से भी उचित नहीं है। 

शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान शिवसेना(ठाकरे गुट) की तरफ से बॉम्बे हाईकोर्ट में एडवोकेट एसपी चिनॉय ने कहा, "शिवसेना 1966 से शिवाजी पार्क मे दशहरा रैली का आयोजन करता आया है। सिर्फ कोरोना काल मे दशहरा मेला का आयोजन नहीं किया गया था। अब कोविड के बाद सारे फेस्टिवल मनाए जा रहे है। ऐसे मे इस साल 2022 में शिवसेना की ओर दशहरा मेला आयोजित करने के लिए इजाजत दी जाए।




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