नई दिल्ली: भारत और पाकिस्तान ने 32 सालों की परंपरा जारी रखकर एक द्विपक्षीय करार के तहत रविवार को अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान-प्रदान किया। इस समझौते के तहत दोनों पक्षों के एक-दूसरे के परमाणु संस्थानों पर हमला करने पर प्रतिबंध है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि परमाणु प्रतिष्ठानों और केंद्रों के खिलाफ हमलों पर पाबंदी के समझौते के प्रावधानों के तहत सूची का आदान-प्रदान किया गया। नई दिल्ली और इस्लामाबाद में एक साथ राजनयिक माध्यमों से यह प्रक्रिया संपन्न हुई।
विदेश मंत्रालय ने कहा भारत और पाकिस्तान ने रविवार को नई दिल्ली और इस्लामाबाद में एक साथ कूटनीतिक माध्यमों से परमाणु संस्थानों तथा केंद्रों की सूची का आदान-प्रदान किया। ये संस्थान भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु प्रतिष्ठानों और केंद्रों के खिलाफ हमले पर रोक से जुड़े समझौते के दायरे में आते हैं। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने कहा कि दोनों देशों ने रविवार को अपने-अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान-प्रदान किया जिन पर युद्ध की स्थिति बनने पर भी हमला नहीं किया जा सकता। समझौते के तहत पाकिस्तान में परमाणु प्रतिष्ठानों और केंद्रों की सूची रविवार को विदेश मंत्रालय में इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के एक प्रतिनिधि को आधिकारिक तौर पर सौंपी गई।
विदेश कार्यालय के अनुसार इसी तरह भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के एक प्रतिनिधि को इस तरह की सूची सौंपी। समझौते पर 31 दिसंबर 1988 को हस्ताक्षर किए गए थे और यह 27 जनवरी 1991 को प्रभाव में आया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि समझौते के तहत भारत और पाकिस्तान के लिए हर साल एक जनवरी को एक-दूसरे के परमाणु प्रतिष्ठानों और केंद्रों की जानकारी देना अनिवार्य है।