नैनीताल: अंकिता भंडारी हत्याकांड पर नैनीताल हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि इसकी सीबीआई जांच नहीं होगी। हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच वाली याचिका को ठुकरा दिया है। हाईकोर्ट ने एसआईटी जांच पर अपना विश्वास जाहिर किया है। बता दें कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई थी। कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका पत्रकार आशुतोष नेगी ने लगाई थी। इसके अलावा अंकिता के परिजनों ने भी सीबीआई जांच की मांग की थी। इससे पहले 26 नवंबर को फैसले को रिजर्व कर दिया गया था। बुधवार को हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच की याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने कहा कि मामले में सीबीआई जांच की जरुरत नहीं हैं।