राष्ट्रीय खेल विधेयक युवाओं के लिए एक अच्छा नवाचार साबित होगा : हरियाणा खेल मंत्री गौरव गौतम

कुरुक्षेत्र, 23 जुलाई (आईएएनएस)। हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने राष्ट्रीय खेल संचालन विधेयक को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। भारत सरकार यह विधेयक संसद में पेश करने जा रही है। गौरव गौतम के अनुसार ऐसे निर्णय युवाओं के लिए अच्छे नवाचार साबित होंगे।

भारत सरकार भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को भी राष्ट्रीय खेल विधेयक के दायरे में लाने की तैयारी कर रही है। यह ठीक उसी तरह होगा, जैसे बाकी राष्ट्रीय खेल महासंघ (एनएसएफ) सरकार के नियमों के अंतर्गत आते हैं। खेल मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के अनुसार, जब यह कानून बन जाएगा, तो बीसीसीआई के लिए इसके सभी प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा।

रिपोर्ट के मुताबिक सरकार मौजूदा मानसून सत्र में ही इस विधेयक को पेश करने वाली है। हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने आईएएनएस से कहा, "अगर सरकार यह फैसला लेती है, तो बहुत अच्छा निर्णय होगा। यह युवाओं के लिए एक अच्छा नवाचार होगा। विधेयक के लिए मैं सरकार को शुभकामनाएं देता हूं।"

वहीं, इस मामले पर पूर्व क्रिकेटर लक्ष्मी रतन शुक्ला ने कहा, "चाहे केंद्र सरकार हो, या फिर राज्य सरकार, अगर फैसला अच्छा हो, तो उसे सभी को मानना पड़ेगा। फिलहाल हमें इस बिल को डिटेल में देखने की जरूरत है। बिल की सकारात्मक और अन्य चीजों को भी देखना होगा। सरकार की ओर से जैसा भी फैसला किया जाए, उसे स्वीकार करना ही होगा।"

बता दें, बीसीसीआई भारत की एकमात्र प्रमुख खेल संस्था है, जो सरकारी नियमों के दायरे में नहीं आती। आईएएनएस को खेल मंत्रालय से जुड़े सूत्र यह जानकारी दे चुके हैं कि बीसीसीआई समेत सभी महासंघों के लिए राष्ट्रीय खेल संचालन विधेयक के अंतर्गत आना अनिवार्य होगा।

राष्ट्रीय खेल विधेयक अक्टूबर 2024 से प्रक्रियाधीन है, जिसका मकसद खेलों के विकास और संवर्धन, खेलों में नैतिक प्रथाओं और उनसे जुड़े या प्रासंगिक मामलों और खिलाड़ियों के लिए कल्याणकारी उपायों का प्रावधान करना है। इस विधेयक में खेल संबंधी शिकायतों और खेल विवादों के एकीकृत, न्यायसंगत और प्रभावी समाधान हेतु उपाय स्थापित करने का भी प्रभाव रखा गया है।

--आईएएनएस

आरएसजी/एएस

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