गणेश पंडालों को आवासीय दरों पर अस्थायी बिजली कनेक्शन देगी अदाणी इलेक्ट्रिसिटी

मुंबई, 23 अगस्त (आईएएनएस)। अदाणी इलेक्ट्रिसिटी ने शनिवार को कहा कि कंपनी शहर में आगामी गणेश उत्सव के दौरान गणेश पंडालों को आवासीय दरों पर अस्थायी बिजली कनेक्शन उपलब्ध करवा कर सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस पहल का उद्देश्य शहर भर के पंडालों को उत्सव के दौरान अबाधित बिजली उपलब्ध करवाना है।

कंपनी के अनुसार, आवेदन जमा करने के 48 घंटों के भीतर गणेश पंडाल अपना अस्थायी बिजली कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। पंडाल, अदाणी इलेक्ट्रिसिटी की वेबसाइट पर जाकर अस्थायी कनेक्शन सप्लाई पाने के लिए 'नया कनेक्शन' सेक्शन पर जा सकते हैं।

अदाणी इलेक्ट्रिसिटी के एक प्रवक्ता ने कहा, "गणेश पंडालों के लिए विश्वसनीय अस्थायी बिजली कनेक्शन प्रदान कर हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि त्योहार की भावना निर्बाध बिजली आपूर्ति के साथ मनाई जाए। यह पहल ग्राहकों के प्रति हमारे समर्पण को दर्शाती है।"

उन्होंने आगे कहा, "पिछले वर्ष, हमने शहर भर के 986 से अधिक गणेश पंडालों को सफलतापूर्वक निर्बाध बिजली प्रदान की थी। हमने कनेक्शन की मंजूरी में तेजी लाने और पूरे उत्सव के दौरान विश्वसनीय बिजली आपूर्ति बनाए रखने के लिए पूरी तैयारी की है।"

प्रवक्ता ने आगे कहा, "हमारी डेडिकेटेड क्विक रिस्पॉन्स टीम किसी भी समस्या का तुरंत समाधान करने के लिए रणनीतिक रूप से तैनात है।"

प्रवक्ता के अनुसार, "गणेश पंडालों में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए अदाणी इलेक्ट्रिसिटी सभी आयोजकों से आग्रह करती है कि वे बिजली के तारों के लिए केवल अधिकृत लाइसेंस प्राप्त इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर्स का ही इस्तेमाल करें। इसके अतिरिक्त, हम 80 से अधिक मूर्ति विसर्जन स्थलों पर फ्लडलाइट्स से रोशनी प्रदान करेंगे।"

कंपनी ने पंडाल आयोजकों से पंडाल स्थल पर तारों की तैयारी सुनिश्चित करने, मीटर केबिन तक केवल अधिकृत कर्मियों को ही पहुंच प्रदान करने, कनेक्शन के लिए स्टैंडर्ड वायर्स और स्विच का इस्तेमाल करने, आपात स्थिति के लिए एक अलग आइसोलेशन पॉइंट स्थापित करने, स्टैंडर्ड इंसुलेशन टेप से तारों को सुरक्षित रूप से चिपकाने, मीटर केबिन और स्विच तक स्पष्ट पहुंच बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि कनेक्टेड लोड स्वीकृत लोड से अधिक न हो।

कंपनी ने पंडालों से यह भी अनुरोध किया कि वे अनधिकृत एक्सटेंशन या डायरेक्ट पावर सप्लाई का इस्तेमाल न करें, वायरिंग में अनावश्यक जॉइंट्स न बनाएं, मीटर केबिन के एंट्रेंस तक पहुंच को अवरुद्ध न करें, स्वीकृत लोड से अधिक भार न डालें, और फ्लडलाइट्स, पेडस्टल, पंखों या इंसुलेटेड जॉइंट्स के पब्लिक एक्सेस की अनुमति न दें।

--आईएएनएस

एसकेटी/

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