आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का रद्द किया लाइसेंस, नियमों के उल्लंघन का आरोप

मुंबई, 24 अप्रैल (आईएएनएस)। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया। आरबीआई ने कहा कि बैंक ने अपने लाइसेंस से संबंधित जरूरी नियमों का पालन नहीं किया।

केंद्रीय बैंक ने साफ किया कि अब यह बैंक किसी भी तरह की बैंकिंग सेवाएं नहीं दे सकेगा और इसे बंद करने (वाइंडिंग अप) के लिए हाई कोर्ट में आवेदन किया जाएगा।

आरबीआई ने अपने आदेश में कहा कि बैंक का लाइसेंस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 की धारा 22(4) के तहत 24 अप्रैल को कामकाज खत्म होने के बाद से रद्द कर दिया गया है।

अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को तुरंत प्रभाव से बैंकिंग का कोई भी काम करने की अनुमति नहीं है, जैसा कि एक्ट की धारा 5(बी) और 6 में बताया गया है।

आरबीआई ने यह भी कहा कि वह बैंक को बंद करने के लिए हाई कोर्ट में आवेदन करेगा।

हालांकि, केंद्रीय बैंक ने यह भरोसा दिलाया कि बैंक के पास इतना पैसा (लिक्विडिटी) है कि वह अपने सभी ग्राहकों की जमा राशि लौटा सकता है।

आरबीआई के अनुसार, बैंक को जारी रखने से न तो कोई फायदा होगा और न ही यह जनता के हित में है।

आरबीआई ने कहा कि बैंक ने अपने लाइसेंस की शर्तों का पालन नहीं किया, जिससे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के नियमों का उल्लंघन हुआ।

इससे पहले भी बैंक पर कार्रवाई की गई थी, और 11 मार्च 2022 से नए ग्राहकों को जोड़ने पर रोक लगा दी गई थी।

इसके बाद 31 जनवरी 2024 और 16 फरवरी 2024 को भी बैंक पर कई प्रतिबंध लगाए गए थे, जिनमें मौजूदा खातों में पैसे जमा करने, वॉलेट में टॉप-अप करने जैसी सेवाओं पर रोक शामिल थी।

--आईएएनएस

डीबीपी

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