मोहम्मद ज़ुबैर ने पुलिस हिरासत के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया

mohammed zubair

नयी दिल्ली: ‘ऑल्ट न्यूज़’ के सह-संस्थापक मोहम्मद ज़ुबैर ने बृहस्पतिवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख कर 2018 के कथित आपत्तिजनक ट्वीट मामले में उनकी पुलिस हिरासत को चुनौती दी है।


याचिका में ज़ुबैर को चार दिन की पुलिस हिरासत में भेजने के निचली अदालत के 28 जून के आदेश को चुनौती दी गई है। उनकी वकील वृंदा ग्रोवर ने न्यायमूर्ति संजीव नरूला के समक्ष इसका उल्लेख किया और वह शुक्रवार को मामले को सूचीबद्ध करने के लिए सहमत हो गए।


ज़ुबैर को दिल्ली पुलिस ने 27 जून को धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। निचली अदालत ने इसके बाद उन्हें एक दिन के लिये पुलिस हिरासत में भेज दिया था। यह मामला 2018 में एक हिंदू देवता के बारे में कथित तौर पर आपत्तिजनक ट्वीट से संबंधित है।


एक दिन की हिरासत की अवधि पूरी होने पर अदालत में पेश किए जाने के बाद मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट स्निग्धा सरवारिया ने उनकी पुलिस हिरासत चार और दिन के लिये बढ़ा दी थी।


इस महीने के शुरू में, ज़ुबैर के खिलाफ, भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए (धर्म, नस्ल, जन्मस्थान, भाषा आदि के आधार पर दो विभिन्न समूहों में बैर को बढ़ाना) और 295ए (धार्मिक भावनाओं को आहत करने के उद्देश्य से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य करना) के तहत मामला दर्ज किया गया था।


पुलिस ने कहा कि यह मामला एक ट्विटर उपयोगकर्ता की शिकायत पर दर्ज किया गया था, जिसने ज़ुबैर पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया था।


दिल्ली पुलिस ने ज़ुबैर की पांच दिन की हिरासत की मांग करते हुए अदालत को बताया था कि ज़ुबैर ने ‘‘ प्रसिद्धि पाने के लिए धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले विवादास्पद ट्वीट किए।’’


जांच एजेंसी ने यह भी बताया था कि आरोपी तफ्तीश में शामिल हुआ लेकिन उसने सहयोग नहीं किया और उसके फोन से विभिन्न सामग्री डिलीट कर दी गई है।


ज़ुबैर की ओर से पेश वकील ग्रोवर ने पुलिस की याचिका का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें किसी और मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन जल्दबाज़ी में इस मामले में गिरफ्तार कर लिया।

—भाषा

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