हरिद्वार में महिला की शिकायत पर पति के खिलाफ तीन तलाक और धमकी देने का मुकदमा दर्ज

रोशनाबाद कोर्ट जाते समय रास्ता रोककर धमकी देने और तीन तलाक कहने का आरोप

हरिद्वार: सिडकुल क्षेत्र में एक मुस्लिम महिला की शिकायत पर उसके पति के खिलाफ धमकी देने, गाली-गलौच करने और तीन तलाक कहने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है।
पुलिस के अनुसार, 30 मई को मोहल्ला कस्साबान, ज्वालापुर निवासी महिला ने कोतवाली सिडकुल में शिकायत दी  महिला ने आरोप लगाया कि उसके पति शमशाद पुत्र जहूर हसन, निवासी पुरकाजी, जनपद मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश), ने उसका रास्ता रोशनाबाद कोर्ट जाते समय रोककर अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जान से मारने की धमकी दी तथा तीन बार तलाक शब्द का उच्चारण किया।
 
तहरीर के आधार पर कोतवाली सिडकुल में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 126(2), 351(2), 352 तथा मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 3ध्4 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है।
 
मामले की जांच महिला उपनिरीक्षक मनीषा नेगी को सौंपी गई है। पुलिस का कहना है कि प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों के संरक्षण के प्रति वह प्रतिबद्ध है तथा प्राप्त शिकायतों पर त्वरित एवं निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।
 
 

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