शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत

 Indrani Mukerjea

नई दिल्ली: शीना बोरा हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को जमानत दे दी है। शीर्ष अदालत का कहना है कि वह 6.5 साल से जेल में हैं। जस्टिस एल नागेश्व राव, बीआर गवई और एएस बोपन्ना की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। मुंबई पुलिस ने 25 अगस्त 2015 बेटी शीना की हत्या के आरोप में मुखर्जी को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने कहा कि इंद्राणी मुखर्जी 6.5 साल से हिरासत में हैं। हम मामले के मेरिट्स पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। भले ही अभियोजन पक्ष की तरफ से 50 फीसदी गवाहों को छोड़ दिया गया हो, लेकिन यह मुकदमा जल्दी खत्म नहीं होगा। उन्हें जमानत दी गई है। शीर्ष अदालत ने कहा कि पीटर मुखर्जी पर लागू शर्तें इंद्राणी पर भी लागू होंगी।

सीबीआई का मामला यह है कि मुखर्जी ने पूर्व पति संजीव खन्ना, मौजूदा पति पीटर मुखर्जी और ड्राइवर श्यामवर राय की मदद से बोरा की हत्या कर दी थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवंबर 2021 में मुखर्जी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद शीर्ष अदालत में अपील की गई। मुखर्जी की तरफ से कोर्ट में वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी पहुंचे थे। जबकि, सीबीआई का पक्ष अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने रखा। 

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