-शीर्ष अदालत ने रद्द किया जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का आदेश
नई दिल्ली: जम्मू के कठुआ क्षेत्र में 2018 में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का आदेश रद्द करते हुए कहा कि इस मामले के आरोपी शुभम सांगरा पर बालिग के तौर पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा सन 2018 के कठुआ दुष्कर्म और हत्या मामले के आरोपियों में से एक पर वयस्क के रूप में नए सिरे से मुकदमा चलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम), कठुआ और जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेशों को रद्द कर दिया। इसमें आरोपी को मुकदमे के लिए किशोर माना गया था।
इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ के न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला ने फैसला सुनाते हुए आरोपी शुभम सांगरा पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट की पीठ का यह फैसला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर द्वारा सीजेएम और हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेशों को चुनौती देने वाली अपील पर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी की उम्र के बारे में चिकित्सा विशेषज्ञ का अनुमान सबूत का वैधानिक विकल्प नहीं है और यह केवल एक राय है। इस मामले में विस्तृत निर्णय बाद में अपलोड किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि आरोपी को 2019 में कठुआ गांव में आठ साल की बच्ची के सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था। जून 2019 में पठानकोट की एक विशेष अदालत ने इस मामले में तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।