बिलकिस बानो केस: दोषियों की सजा में छूट से जुड़े फैसले पर फिर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट बिलिकस बानो गैंगरेप और मर्डर केस के 11 दोषियों की क्षमा याचिकाओं पर विचार करने के अपने आदेश के खिलाफ बिलकिस बानो की पुनर्विचार याचिका पर फिर से सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह अपने पहले के उस आदेश की समीक्षा की मांग वाली याचिका को जल्द सूचीबद्ध करने पर विचार करेगा जिसमें उसने गुजरात सरकार से बानो केस में 11 दोषियों की सजा माफी की याचिका पर विचार करने को कहा था। 

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने वकील शोभा गुप्ता की उन दलीलों पर ध्यान दिया कि समीक्षा याचिका को अभी सूचीबद्ध किया जाना बाकी है। सीजेआई ने वकील से कहा कि यह याचिका सर्कुलेशन से आएगी। मैं इस जल्दी तारीख दूंगा। एक तारीख है मैं जांच करूंगा। 

बिलकिस बानो ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा के अलावा राज्य सरकार द्वारा इस मामले में 11 दोषियों की सजा में दी गई छूट को चुनौती देते हुए एक अलग याचिका दायर की है। 2002 के गुजरात दंगों के दौरान सामूहिक बलात्कार और अपने परिवार के सात सदस्यों की हत्या की घटना सहन करने वाली बिलकिस बानो की याचिका में कहा गया है कि उनकी समय से पहले रिहाई हुई है। जिसने समाज की अंतरात्मा को हिला दिया है। 




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