केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि राजद्रोह कानून की वैधता पर पुनर्विचार की जरूरत नहीं

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली पुलिस ने दिल्ली धर्म संसद में हेट स्पीच मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। दिल्ली पुलिस ने नया हलफनामा दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है। दिल्ली पुलिस ने नए हलफनामे में कहा है कि उसने सामग्री की जांच के बाद प्राथमिकी दर्ज की है। इस मामले में कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। शिकायत में दिए गए सभी लिंक और सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध अन्य सामग्रियों का विश्लेषण किया गया, एक वीडियो यूट्यूब पर पाया गया है।

सामग्री के सत्यापन के बाद, भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए, 295 ए, 298 और 34 के अपराधों के लिए ओखला औद्योगिक क्षेत्र पुलिस स्टेशन में चार मई को एफआईआर दर्ज की गई है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने अपने पहले के हलफनामे में कहा था कि सबूतों और सामग्री की जांच के निष्कर्षों से पता चलता है कि भाषण में किसी विशेष समुदाय के खिलाफ कोई घृणास्पद शब्द नहीं था। जो लोग वहां एकत्र हुए थे, अपने समुदाय की नैतिकता को बचाने के उद्देश्य से आए थे।

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